भोपाल: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के विश्वविद्यालय (university) में कुलपति अब कुलगुरु (vice chancellor) कहलाएंगे. डॉ. मोहन यादव (Mohan Yadav) की कैबिनेट (Cabinet) ने विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम (amendment act) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट की बैठक में नई शराब नीति (new liquor policy) को भी मंजूरी दे दी गई है. साल 2023-24 के लिए 15 फीसदी बढ़ी हुई दरों पर शराब की दुकानों की नीलामी की जाएगी. कैबिनेट की बैठक में आधा दर्जन प्रस्तावों को रखा गया है, जिन्हें चर्चा के बाद मंजूरी दे दी गई.
मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश की नई शराब नीति का प्रस्ताव रखा गया. जिसे चर्चा के बाद मंजूरी दे दी गई. पिछले साल के मुकाबले शराब दुकानों के ठेके 15 फीसदी अधिक दरों पर आवंटित किए जाएंगे. नई नीति में प्रावधान किया गया है कि यदि 75 फीसदी शराब दुकान के ठेकेदार बढ़ी हुई दरों पर रिन्युअल के लिए तैयार होते हैं, तब ही दुकानों का रिन्युअल होगा. वरना शराब दुकानों के नए सिरे से टेंडर किए जाएंगे. नई नीति में पूर्व की तरह धार्मिक स्थलों और शैक्षणिक स्थलों से निर्धारित दूरी बनाए रखने का प्रावधान रखा गया है.
बैठक में विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम को मंजूरी दे दी गई. इसके बाद अब प्रदेश के विश्वविद्यालय में कुलपति के नाम के स्थान पर कुलगुरु लिखा जाएगा. जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए मंत्री तुलसी सिलावट ने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन बाल संरक्षण इलाई द्वारा संचालित किया जाएगा. इसके लिए मानव संसाधन भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार संविदा पर रखे जाएंगे.
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