भोपाल। गुजरात विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए सीमावर्ती जिला अलीराजपुर एवं झाबुआ में शराब बिक्री पर प्रतिबंध एवं शुष्क दिवस घोषित किए जाने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश के वाणिज्यिक कर विभाग ने आदेश जारी किया है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि गुजरात राज्य की सीमा से लगे प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में चरणानुसार मद्यनिषेध संबंधी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, आहार गृह, मधुशाला में अथवा किसी अन्य सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न विक्रय किया जाएगा न दिया जाएगा और न वितरित किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो उपबंधों का उल्लंघन करेगा उसे 6 माह का कारावास या 2 हजार रुपये जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा।
3 किमी के दायरे की दुकानें बंद रहेंगी
गुजरात राज्य के सीमावर्ती जिलों की सीमा से 3 किलोमीटर की दूरी तक मतदान के समाप्त होने के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से व मतगणना तिथि को क्षेत्र की शराब की दुकानें बंद रखी जाएगी तथा शराब बिक्री पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाएगा। साथ ही मतदान क्षेत्र में शराब के परिवहन की संभावना न रहे, ऐसे प्रयास किए जाएंगे। मदिरा की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और अन्य सेलिंग प्वाइंट/सर्विस प्वाइंट आदि में शुष्क दिवस के आदेशों में उल्लेख अनुसार दिनांकों में किसी को भी शराब बिक्री एवं सेवा की अनुमति नहीं होगी। गैर मालिकाना क्लब, होटल, रेस्टोरेंट आदि तथा ऐसे होटल जिनके पास विभिन्न श्रेणी की मदिरा प्राप्त करने तथा प्रदाय करने के लाइसेंस उपलब्ध है, इन्हें भी शुष्क दिवस के आदेशानुसार शराब बिक्री/सेवा की अनुमति नहीं होगी।
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