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    हत्या के आरोपी दो भाई व बहन को आजीवन कारावास की सजा

  • June 03, 2024

    • 2022 में माकड़ोन में खूनी संघर्ष में पीट-पीट कर थी हत्या

    उज्जैन। वर्ष 2022 में माकड़ोन थाना क्षेत्र में हुई एक हत्या के मामले में न्यायालय द्वारा हत्या के आरोपी दो भाई एवं एक बहन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।


    पुलिस थाना माकड़ोन पर पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक अजय कुमार माथुर को कस्बा भ्रमण के दौरान 9 मई 2022 को मालवीय धर्मशाला के पास लड़ाई-झगड़े की सूचना मिली, जिसकी तस्दीक हेतु पुलिस अमला मालवीय धर्मशाला माकड़ोन पहुँचा था। जहाँ जानकारी मिली थी कि अनोखीलाल मालवीय के साथ मारपीट हुई है। जिसकी जानकारी लेते अनोखीलाल माकड़ोन अस्पताल में भर्ती होना पाया गया है जिसकी चिकित्सक ने मौत होना बताया था। जिसकी रिपोर्ट मृतक की पत्नी पवित्राबाई ने लेख कराई थी कि उसके पति अनोखीलाल से कई सालों से पंकज मालवीय पिता कन्हैयालाल मालवीय व विनोद पिता कन्हैयालाल मालवीय निवासीगण मालवीय धर्मशाला के पास माकड़ोन से पुराना विवाद चला आ रहा है। कई बार लड़ाई-झगड़ा भी हो गया हैं। 9 मई 2022 को वह अपने पति अनोखीलाल के साथ उसके समाज के विवाह कार्यक्रम में मालवीय समाज की धर्मशाला में रात्रि लगभग 8:30 बजे खाना खाने गई थी तभी मालवीय धर्मशाला के बाहर आरोपी पंकज मालवीय की बहन संतोषी बाई उसके पति के साथ झूमा झटकी करने लगी व उसके पति को नीचे गिरा दिया। संतोषी बाई ने आवाज लगाकर उसके भाई पंकज मालवीय व विनोद मालवीय को बुला लिया, पंकज तथा विनोद अपने हाथ में लोहे की रॉड लेकर आये और उसके पति के पैरों में लगातार मारते रहे जिससे उसके पति के पैरों में खून बहने लगा व पैरों के घुटनों का निचला हिस्सा क्षत-विक्षत हो गया, उसके बाद मौके पर कुंदन मालवीय व विशाल मालवीय लकड़ी लेकर आये, कुंदन ने उसके पति के पीठ पर व विशाल ने उसके पति के दोनों हाथों पर लकड़ी से मारा, संतोषी बाई ने उसके पति के साथ लात-घूसों से मारपीट की, वह बीच-बचाव करने गई तो पंकज व विनोद ने उसे धक्का मारकर गिरा दिया। उसके पति घायल अवस्था में सड़क पर पड़े रहे, ईलाज के दौरान मारपीट के कारण आई चोटों के कारण उसके पति की मौत हो गई। जाँच के आधार पर थाना माकड़ोन पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्र. 209/2022 अंतर्गत धारा 302, 34 भारतीय दण्ड संहिता दर्ज किया गया। अनुसंधान उपरांत आरोपीगण पंकज, विनोद पुत्रगण कन्हैयालाल व संतोषीबाई पत्नी लाखन के विरूद्ध अपर सत्र न्यायालय तराना में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया तथा आरोपीगण कुंदन मालवीय व विशाल मालवीय अवयस्क होने से उनके विरूद्ध अभियोग पत्र किशोर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी मृतक की पत्नी पवित्राबाई के कथनों में यह भी बात आई थी कि विवाह कार्यक्रम में उपस्थित किसी भी व्यक्ति द्वारा सहायता मांगे जाने पर कोई मदद नहीं की गई तथा घटना के बारे में अन्य किसी ने भी अपनी साक्ष्य नहीं दी। विद्वान अपर सत्र न्यायालय तराना द्वारा न्यायाधीश राजेशसिंह द्वारा 29 मई 2024 को उभयपक्ष के तर्क श्रवण कर, साक्षी पवित्रा बाई के कथनों पर विश्वास कर व प्रमाणित मानकर आरोपीगण को धारा 302/34 भादस. के अपराध का दोष सिद्ध पाकर आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया। अभियोजन की प्रकरण में शासन कि ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक तराना सरदारसिंह चौहान ने की।

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