जबलपुर। पाटन क्षेत्र में अपनी नाबालिग बेटी को डरा धमकाकर निरंतर उसे अपनी हवश का शिकार बनाने वाले आरोपी बाप को पाटन कोर्ट ने आजीवन कारावास जो कि उसके शेष प्राकृतिक जीवन काल (मरते दम ) तक के लिये होगी से दंडित किया है। एडीजे विवेक कुमार की अदालत ने कहा कि घर की चहारदीवारी के अंदर रक्षक ही भक्षक बन जाये तो ऐसे भयावह और पिशाचकारी रूप की उसके पवित्र रिश्ते की वजह से कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। अदालत ने आरोपी पिता पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 30 सितंबर 2020 को पीडि़ता ने पाटन थाने में लिखित शिकायत दी कि उसकी मॉ का 15 साल पहले देहांत हो गया है। उसके पिता 01 साल से उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करते है। इतना ही नहीं धमकाते है कि यदि किसी को बताया तो मार डालेंगे और काट के फेंक देंगे।
उसने अपने परिवार को बताया, लेकिन किसी ने सहयोग नहीं किया। तब वह परेशान होकर अपने भाई के साथ थाने रिपोर्ट करने गई। अभियोक्त्रि की उक्त शिकायत पर पाटन पुलिस ने दुराचार, पॉक्सों सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने उक्त तल्ख टिप्पणी करते हुए आरोपी पिता को उक्त कठोर कारावास से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने पक्ष रखा।
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