राजगढ़। राजगढ में पदस्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अंजली पारे (Dr. Anjali Pare, District and Sessions Judge posted in Rajgarh) की कोर्ट ने मंगलवार को रोजगार दिलाने के नाम पर किशोरी के साथ दुष्कर्म (rape) करने वाले आरोपित नरेन्द्र सिंह (परिवर्तित नाम) को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास व 60 हजार रुपये के जुर्माना से दण्डित किया है।
मामले में शासन की ओर से पैरवी कर रहे जिला अभियोजन अधिकारी आलोक श्रीवास्तव ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 25 जनवरी 2019 कोे नरेन्द्रसिंह (परिवर्तित नाम) ग्राम कालीतलाई में स्वसमूह से रोजगार दिलाने के नाम पर अनुसूचित जाति की बालिका को झूठ बोलकर ले गया था कि उसके पिता से फोन पर बात हो गई है और पिता ब्यावरा में मिलेंगे, जहां कागजातों पर दस्तखत करने के बाद वह पिता के साथ वापस गांव आ जाएगी। फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपित के खिलाफ धारा 363 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
प्रकरण में बालिका के दस्तयाब के बाद कथनों के आधार पर आरोपित के खिलाफ धारा 366, 376(2) एन, 376(2)आई, 5/6 पाॅक्सो एक्ट, एससीएसटी एक्ट के तहत इजाफा किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय में गवाहों के बयान लिए गए, जिसमें न्यायाधीश ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आरोपित को आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved