अनूपपुर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कोतमा स्वयंप्रकाश दुबे (First Additional Sessions Judge Kotma Swayamprakash Dubey) की न्यायालय ने थाना बिजुरी चौकी रामनगर (Thana Bijuri Chowki Ramnagar) में धारा 302, 304बी, 498ए, 201 भादवि के प्रकरण में 4 आरोपितों भजनदास (33) पुत्र अकालू, अकालू (56) पुत्र जट्टू दास, रामकुमारी (48) पत्नी अकालू, उभय निवासी ग्राम मलगा तथा आरोपित मदन उर्फ लाला (31) पुत्र प्यारेदीन सभी निवासी बेनीबहरा अनूपपुर पर हत्या और साक्ष्य छुपाने के अपराध में आजीवन कारावास और 8000-8000 रुपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। पैरवी अपर लोक अभियोजक शैलेन्द्र सिंह ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने बुधवार को बताया कि थाना बिजुरी के चौकी रामनगर के ग्राम मलगा में 14 सितम्बर 2014 को भजनदास ने अपने दोस्त मदनदास के साथ योजनाबद्ध तरीके से अपनी पत्नी नीतू चौधरी की हत्या की और साक्ष्य मिटाने की नियत से हत्या को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया। मामले की सूचना मिलने पर चौकी रामनगर में मर्ग कायम कर जांच शुरू की। गवाहों के कथन से यह पाया गया कि मृतिका का पति भजनदास व दोस्त मदनदास, ससुर अकालू दास व सास रामकुमारी द्वारा दहेज में नगदी और इंटरलाक मशीन की मांग कर मृतिका को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था और घटना दिनांक को उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि हुई। अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायाल यमें प्रस्तुत किया गया। सभी साक्ष्यों व लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये गये तर्क व न्याय दृष्टांतों के आधार पर न्यायालय ने सजा सुनाई।