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    छह लोगों की हत्या के मामले में 33 को आजीवन करावास

  • May 28, 2023

    गंजबासौदा। शनिवार को जयस्तंभ चौक के आसपास बाहरी लोगों की भारी भीड और तगडी पुलिस व्यवस्था देखकर नागरिक हैरान रह गए। यह पुलिस व्यवस्था करीब 12 साल पहले ग्राम बवचिया में हुए 6 लोगों की हत्या के आरोपियों के मामले में फैसला आने को लेकर की गई?थी। इसी कारण इस मामले के दोनों पक्षों के लोग भी बडी संख्या में न्यायालय परिसर के आसपास एकत्रित हो गए थे। जिससे पुलिस ने न्यायालय परिसर को छावनी में बदल दिया था और न्यायालय तक आने जाने वाले रास्तों को भी बंद कर तगडे सुरक्षा प्रबंध किए
    गए थे। उल्लेखनीय है कि शमशाबाद क्षेत्र के ग्राम बवचिया में वर्ष 2011 में चुनावी रंजिश पर एक ही समुदाय के लोगों के बीच भीषण झगडा हुआ था और छह लोगों की मौत होने के साथ ही दर्जनों लोग घायल हुए थे। यह मामला न्यायालय में चल रहा था और शनिवार को इसी मामले में फैसला आया। इस मामले में पुलिस ने मुराद खां की रिपोर्ट पर काले खां, गुफरान खां सहित 54 आरोपियों के खिलाफ हत्या एवं बलवा सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया था। इनमें से 12 आरोपी प्रकरण के बाद से ही फरार चल रहे हैं। जबकि 4 आरोपी नाबालिग होने से उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया था। वहीं 38 आरोिपयों के खिलाफ न्यायालय में प्रकरण चल रहा था। उधर दूसरे पक्ष की रिपोर्ट पर 17 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए थे। जिनका प्रकरण भी न्यायालय में गतिमान था। इस मामले की सुनवाई जिला अपर सत्र न्यायालय में चल रही थी।


    जिसमें 38 आरोिपयों में से 5 आरोपी शाहिद खां, इरफान खां, काले खां, गुफरान खां, फैययाज खां की मामले के विचारण के दौरान मौत हो गई थी। इस कारण शनिवार को 33 आरोिपयों को सजा सुनाई गई। शासकीय लोक अिभयोजक नरेन्द्र व्यास के तर्कोँ एवं प्रस्तुत साक्ष्यों से सहमत होकर जिला अपर न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा ने आरोिपयों को हत्या एवं बलवा का दोषी पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास एवं साढे बारह हजार, साढे बारह हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। जिन आरोिपयों को सजा सुनाई गई है उनमें इमरान खां, बन्ने खां, नन्ने खां, शकील खां, रिजवान खां, बाबू खां, आिमर खां, रिहान खां, अजीम शाह, अनीश खां, शाबुद्दीन खां, नवाब खां, नसरूद्दीन खां, फूलबाबू खां, मुन्नू उर्फ मुजाहिल खां, तारिक खां, छोटा पप्पू उर्फ अरमान खां, अख्तर खां, शफीक खां, अशफाक खां, जसमाल खां, हारून खां, हनीफ शाह, चांदबाबू, बडा पप्पू उर्फ फखरूद्दीन, अकील खां, लल्लू उर्फ कमरूददीन खां, गुफरान खां, आरिफ खां, नजीम खां, पप्पू खां, शहजाद खां, बन्ने खां शामिल हैं। वहीं दूसरे पक्ष के 17 आरोिपयों पर चल रहे प्रकरण में आिरफ खां और काले खां की मौत हो चुकी है। जबकि शेष 15 आरोिपयों बडा संटू, हुसैन खां, रहमान खां, रिजवान, अंसार, करीम, इरशाद, सुल्तान खां, मुराद खां, मुस्तर खां, कमर अली, जलाल खां, बाबू खां, अशफाक को न्यायालय ने दोष मुक्त कर िदया। इस बहुचर्चित मामले में फैसले को लेकर शनिवार को बडी संख्या में पीडि़त एवं आरोपी पक्ष के लोग न्यायालय परिसर के आसपास एकत्रित रहे। जिसको लेकर पुलिस ने भी भारी पुलिस बल तैनात कर तगडे सुरक्षा प्रबंध कर रखे थे और न्यायालय परिसर में छावनी की तरह पुलिस बल तैनात रहा।

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