भोपाल। जबलपुर के न्यू लाइफ सिटी हास्पिटल में हुई आगजनी की घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए म.प्र. के 92 अस्पतालों का लाइसेंस रद्द कर दिया। इनमें सबसे ज्यादा जबलपुर के 33, भोपाल के 21 और ग्वालियर के 19 हास्पिटल शामिल हैं।
जबलपुर में न्यू लाइफ हास्पिटल में आग लगने से 8 लोगों के जिंदा जलने की घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेशभर के प्रायवेट अस्पतालों, नर्सिंग होमों की जांच कराई और हर जिले में एक डाक्टर के साथ नगर निगम के फायर आफिसर, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी टीम बनाकर निरीक्षण कराया। इस जांच में प्रदेश के 23 जिलों के नर्सिंग होम बिना टेम्परेरी फायर एनओसी के चलते मिले। साथ ही अनियमितता पाए जाने पर 92 निजी अस्पतालों के पंजीयन निरस्त कर दिए गए। इनमें जबलपुर के 33, भोपाल के 21 और ग्वालियर के 19 हास्पिटलों के अलावा मंदसौर के 4, धार-खरगोन के 2-2 और बालाघाट, गुना, बड़वानी, शिवपुरी, उज्जैन, रतलाम, शहडोल, डिंंडौरी, छतरपुर, बैतूल, हरदा, रायसेन में 1-1 अस्पताल का पंजीयन निरस्त हुआ है। वहीं जांच के दौरान कई जिलों में एक भी नर्सिंग होम के पास टेम्परेरी फायर एनओसी तक नहीं मिली। इन सभी अस्पतालों को नोटिस दिए गए।
इंदौर के 260 अस्पतालों ने भी नहीं ली एनओसी
तीन-तीन नोटिस जारी करने के बावजूद भी शहर में रजिस्टर्ड 330 अस्पतालों में से 70 अस्पतालों ने ही फायर एनओसी ली है, लेकिन अब जिन्होंने एनओसी नहीं ली, उनके खिलाफ प्रशासन सख्ती करेगा। समिति गठित की जा रही है। जबलपुर में हुई आगजनी की घटना के बाद इंदौर स्वास्थ्य विभाग जागा तो सही, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी के आगे कमजोर साबित हो रहा है। पूरे जिले में संचालित 330 अस्पतालों में से 70 अस्पतालों ने ही फायर एनओसी जमा कराई है। अब कलेक्टर के निर्देश के बाद जहां जांच समिति गठित की जा रही है, वहीं सख्त कार्रवाई की तैयारी हो रही है।
प्रशासन, स्वास्थ्य और दमकल विभाग होगा समिति में
कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पतालों के खिलाफ जांच करने के लिए गठित समिति में स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और दमकल विभाग के अधिकारी सदस्य होंगे। प्रभारी सीएमएचओ डा. प्रदीप गोयल ने बताया कि यह समिति सभी अस्पतालों का औचक निरीक्षण करेगी और अस्पतालों में विभिन्न तरह की सुविधाओं के साथ-साथ एनओसी पाने के लिए तय किए गए मानकों का परीक्षण करेगी। यदि कोई भी कमी पाई गई तो सख्त कार्रवाई होगी।
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