उज्जैन। फ्रीगंज स्थित मेवाड़ा हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्डधारी मरीजों से शुल्क लेने से निर्धारित मापदंडों के अनुरूप अनिमितता मिलने पर लायसेंस निरस्ती कारवाई की गई है। जिले के सभी पंजीकृत निजी नर्सिंग होम एवं अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धित नियमों के पालन को लेकर जांच दल द्वारा पिछले दिनों माधव नगर थाने के सामने स्थित मेवाड़ा ऑर्थोपैडिक हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान जांच दल को मेवाड़ा ऑर्थोपैडिक हॉस्पिटल में फायर का अस्थाई प्रमाण-पत्र नहीं पाये जाने, बिल्डिंग कम्पलीटेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं होने एवं अन्य 16 बिन्दुओं पर अनियमितता मिली थी।
इस पर मेवाड़ा ऑर्थोपैडिक हॉस्पिटल को जारी लायसेंस व पंजीयन क्रमांक 302 को मप्र उपचर्या गृह तथा रूजोपचार सम्बन्धी स्थापनाएं अधिनियम 1973 तथा नियम 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर उक्त हॉस्पिटल की जांच पिछले दिनों की गई थी और इसके बाद पिछले दिनों उक्त अस्पताल की शिकायत आयुष्मान योजना का क्रियान्वयन नहीं करने सहित आयुष्मान कार्ड से उपचार करवाने वाले मरीजों से शुल्क लेने की शिकायत भी कलेक्टर के पास पहुँची थी। इसी के चलते मेवाड़ा अस्पताल पर उक्त कार्रवाई की गई।
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