इंदौर (Indore)। कलेक्टर डॉ इलया राजा टी को डियाब्लो बार पर की जा रही अनियमितताओं के बार मे शिकायत प्राप्त हो रही थी जिसके मद्देनजर सहायक आयुक्त आबकारी मनीष खरे के निर्देश पर आबकारी उपनिरीक्षक, वृत्त पलासिया, जिला इंदौर द्वारा दिनांक 7 को मेसर्स ए.बी.एस. फूड्स, डिआब्लो (विडोरा) रेस्तरां बार (एफ.एल.-2), 1001, शेखर सेन्ट्रल की दसवीं मंजिल, 4-5, मनोरमागंज, पलासिया चौराहा, ए.बी. रोड, जिला इन्दौर (म.प्र.) के अनुज्ञात रेस्तरां बार (एफ.एल.-2) परिसर का विधिवत निरीक्षण करने पर बार बंद होने के निर्धारित समय पश्चात बार का संचालन होना पाया गया एवं एक ही लेबल के ब्राण्ड (750 ML) बोतल की एक समय में दो बोतल खुली पाई गई जाने से विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था जिसे निराकरण हेतु कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मेसर्स ए.बी.एस. फूड्स, डिआब्लो (विडोरा) रेस्तरां बार (एफ.एल.-2) की पूर्व में प्रथम बार दिनांक 01.05.2023 से 07 दिवस के लिए एवं द्वितीय बार दिनांक 23.05.2023 से 07.06.2023 तक अर्थात 15 दिवस के लिए निलंबित की जा चुकी है*। उक्त कृत्य अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तृतीय बार किया गया था।
अनुज्ञप्तिधारी मेसर्स ए.बी.एस. फूड्स, डिआब्लो (विडोरा) रेस्तरां बार (एफ.एल.-2) को पूर्व में भी की गई अनियमितताओ के लिये दो बार दण्डित किया जा चुका है, तथा उक्त कार्यवाहियों के पश्चात भी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति करते हुए तृतीय बार उक्त अनियमितता किये जाने से मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 31 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अनुज्ञप्ति कलेक्टर द्वारा निरस्त की गयी है। “अनुज्ञप्ति के निरस्त (रड) अवधि के लिए अनुज्ञप्तधारी कोई भी प्रतिकर पाने या उसके संबंध में चुकाई गई किसी भी लायसेंस फीस या किये गये निक्षेप के प्रतिदाय के हकदार नहीं होंगे।”
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