करही (देवेन्द्र सुराना)। भीकनगांव के मेसर्स हेमचंद जैन एंड संस का लाईसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। कृषि उप संचालक एमएल चौहान ने जारी आदेश में बताया कि भीकनगांव उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रतिवेदन में कहा गया है कि हेमचंद जैन एंड संस द्वारा अधिक राशि में यूरिया उर्वरक बेचने की शिकायत किसानों द्वारा कथन में कहीं गई है। वहीं पिछले 4 वर्षों के रिकार्ड अवलोकन करने पर पाया गया कि फर्म द्वारा थोक एवं खेरची कारोबार पर किसी प्रकार का कोई उर्वरक नमूना नहीं दिया गया है। साथ ही निर्धारित अभिलेखों का नहीं रखना तथा समय पर प्रतिवेदन आदि प्रस्तुत न करना उर्वरक गुण (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 23 एवं 35 का उल्लंघन है। आदेश में दिए गए अधिकारों का उपयोग करते हुए मेसर्स हेमचंद जैन एवं संस का उर्वरक विक्रय अनुज्ञप्ति क्रमांक 4 एवं 15 वैद्यता दिनांक 31 मार्च 2020 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
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