महिदपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार तथा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उज्जैन एन.पी. सिंह के मार्गदशन में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 9 नवम्बर को विधिक सेवा दिवस के अवसर पर न्यायालय परिसर महिदपुर में विधिक साक्षरता एवं मध्यस्थता जागरूकता हेतु एक शिविर का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति साबिर अहमद खान की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। जिला न्यायाधीश साबिर अहमद खान द्वारा अपने संबोधन में शिविर आयोजित किए जाने के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए शिविर में उपस्थित जनसमुदाय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता, शिक्षा का अधिकार, लैंगिक अपराध, नागरिकों के नैतिक दायित्व, साईबर क्राइम, गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के लिए नि:शुल्क विधिक सहायता, पीडि़त प्रतिकर योजना, लोक अदालत के लाभ एवं योजनायें, मध्यस्थता जागरूकता, समानता का अधिकार, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, वृद्ध माता-पिता एवं महिलाओं के भरण पोषण का अधिकार, दहेज निषेध अधिनियम एवं शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई तथा उपस्थित जनसमुदाय से शिविर में बतायी गयी योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने का आव्हान किया गया।
पैनल अधिवक्ता श्री प्रेमनारायण शर्मा ने अपने संबोधन में विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराये जाने एवं पीडि़त प्रतिकर योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड चेतन बजाड़, अध्यक्ष अभिभाषक संघ संजय जोशी अधिवक्ता, मुख्य नगरपालिका अधिकारी कैलाशचन्द्र वर्मा, सुपरवाईजर महिला एवं बाल विकास विभाग ममता डांगी, अभिभाषक संघ महिदपुर की कार्यकारिणी के सदस्य सहित समस्त अधिवक्तागण, न्यायालयीन कर्मचारीगण, पैरालीगल वॉलेंटियर लखन आंजना व धापूबाई, पक्षकारगण, शहर महिदपुर के नागरिकजन सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अभिभाषक संघ महिदपुर के उपाध्यक्ष दीपक लश्करी द्वारा किया गया तथा आभार पूर्व सचिव संतोष पाटीदार अधिवक्ता द्वारा किया गया।
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