जबलपुर। जिला न्यायालय के गेट नंबर-1 पर वकीलों के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किये जाने का मामला गर्मा गया है। प्रवेश प्रतिबंधित किये जाने से विगत दिवस धरना प्रदर्शन कर रहे वकीलों को गिरफ्तार किये जाने से पूरे समुदाय में आक्रोश है। वहीं मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद ने वकीलों की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कल 7 अक्टूबर को वकीलों को न्यायलयीन कार्य से पृथक रहकर प्रतिवाद दिवस मनाने का आह्वान किया है।
सुरक्षा के लिहाज से उठाया गया कदम: जिला रजिस्ट्रार
वहीं जिला न्यायालय की रजिस्ट्रार शुभांगी पालों दत्त की ओर से जारी की गई सूचना में कहा गया कि वकीलों के प्रवेश के लिये गेट नंबर-2, 3 व 4 विधिवत जारी है। उक्त गेट से सिर्फ न्यायधीशगण व न्यायिक कर्मियों को ही प्रवेश शुरु किया गया है। वहीं रोहिणी कोर्ट व सिहोरा सहित अन्य कोर्ट परिसर में घटित हुई घटनाओं के मद्देनजर रखते हुए गेट नंबर-1 से वकीलों का प्रवेश निषेधित किया गया है। इसके साथ ही कहा गया कि उच्च स्तरीय जांच प्रणाली के क्रियान्वयन की प्रकिया जारी है अधिवक्ताओं के लिये मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद द्धारा सत्यापित आरएफआईडी कार्ड जारी किये जाने की व्यवस्था प्रकियाधीन है। जब तक उक्त व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक अधिवक्ताओं का उक्त गेट से प्रवेश उचित नहीं है। सुरक्षा के उपाय कर दिये जाने और अधिवक्तागण की पहचान सुनिश्चित होने के उपरांत इस विषय पर पुन: विचार किया जा सकता है।
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