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पाकिस्तान में यें हैं अजीबोगरीब कानून, यहां लोगों पर लगती है कई तरह की पाबंदियां

November 07, 2021

नई दिल्ली । दुनिया के हर देश के अपने कुछ कानून (Law) होते हैं. इनमें से कुछ कानून बड़े अजीब होते हैं. ऐसे ही भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान (Pakistan) में भी कुछ कानून हैं. इन अजीबोगरीब कानूनों के चलते पाकिस्तान की कई बार आलोचना भी होती है. पाकिस्तान के कानूनों को जानने के बाद आपको लगेगा कि यहां लोगों पर कितनी पाबंदियां हैं.

तीन तरह के हैं कानून
आपको बता दें पाकिस्तान में तीन तरह के कानून लागू होते हैं, जिसमें पाकिस्तान पीनल कोड, शरिया कानून और जिरगा कानून शामिल है. जिरगा कानून आदिवासी इलाकों में लागू होता है. इन कानूनों में कई अजीबोगरीब नियम हैं और अगर ऐसे कानून भारत में लागू कर दिए जाए तो काफी मुश्किल हो सकती है. पाकिस्तान की ही एक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन-कौन से अजीबोगरीब कानून है.


एजुकेशन फीस पर लगता है टैक्स
पाकिस्तान में साक्षरता का प्रतिशत काफी कम है और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अभी कुछ कदम नहीं उठाए जा रहे हैं. आपको जानकार हैरानी होगी कि पाकिस्तान में अगर कोई स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पर 2 लाख रुपये से ज्यादा खर्च करता है, तो उसे 5 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है. यही वजह है कि वहां पर कम लोग पढ़ाई करते हैं.

इजरायल को नहीं मानता देश
कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तान अपने नागरिकों को इजरायल जाने की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि वहां की सरकार को लगता है कि इजरायल कोई देश ही नहीं है. इसलिए वहां की सरकार इजरायल जाने के लिए वीजा नहीं देती.

गर्लफ्रेंड रखने पर होती है सजा
पाकिस्तान के Hudood Ordinance के अनुसार, आप वेस्टर्न देशों की तरह गर्लफ्रेंड नहीं रख सकते. सरकार शादी के बिना किसी पुरुष को महिला के साथ रहने की आजादी नहीं देता है यानी आपको शादी करना जरूरी है. अगर कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे जेल की सजा होती है. आपको बता दें कुछ समय पहले सिंध प्रांत में एक अजीब विधेयक का प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसके अनुसार, 18 साल की उम्र में लोगों की शादी करना अनिवार्य है. इसके अलावा जो इस कानून को नहीं मानेगा उसे सजा मिलेगी.

अंग्रेजी में नहीं कर सकते ट्रांसलेशन
जहां पूरे दुनिया में अंग्रेजी बोली और पढ़ी जाती है, वहीं पाकिस्तान में कुछ अरेबिक शब्दों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने पर पाबंदी है. इन शब्दों में मस्जिद, अल्लाह, रूसूल, नबी आदि शामिल है.

पीएम पर नहीं कर सकते कमेंट
भारत जैसे तमाम देशों में जहां बोलने की आजादी है, वहीं पाकिस्तान में कई चीजों पर बैन है. इसमें से एक है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का मजाक बनाना. वहां कोई भी नागरिक अपने पीएम का मजाक नहीं बना सकता.

मीम शेयर करने पर देना पड़ सकता है जुर्माना
पाकिस्तान के साइबर क्राइम लॉ के अनुसार, आप सोशल मीडिया पर किसी का मजाक बनाने के लिए मीम आदि शेयर नहीं कर सकते हैं, वरना आपको जुर्माना देना पड़ सकता है.

बाजार में नहीं खा सकते
पाकिस्तान में रमजान के दौरान कोई भी नागरिक बाजार में कुछ भी नहीं खा सकता है. इस वक्त आपको पब्लिक प्लेस पर या स्ट्रीट फूड खाना महंगा पड़ सकता है.

फोन छूने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है
पाकिस्तान में अगर कोई गलती से किसी दूसरे का फोन छूता है तो इसे गैर-कानूनी माना जाता है. बिना परमिशन के दूसरे का फोन छूने पर 6 महीने जेल की सजा हो सकती है.

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