-वित्त मंत्रालय ने योजना का लाभ उठाने की अंतिम तारीख तीन महीने बढ़ाया
नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने रविवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) माफ करने की योजना (Goods and Services Tax (GST) Waiver Scheme) का लाभ उठाने की अंतिम तिथि तीन महीने के लिए बढ़ाकर 30 नवम्बर कर दी है। इस योजना के तहत करदाताओं को मासिक रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए कम शुल्क का भुगतान करना होगा।
वित्त मंत्रालय ने जारी बयान में कहा कि विलंब शुल्क माफी योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2021 कर दी गई है। मंत्रालय ने जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 के लिए जीएसटीआर-3बी दाखिल ना करने वाले करदाताओं के लिए विलंब शुल्क 500 रुपये प्रति रिटर्न तक सीमित कर दिया गया है, जिन पर कोई कर देयता नहीं है। वहीं, कर देयता वाले लोगों के लिए अधिकतम एक हजार रुपये प्रति रिटर्न विलंब शुल्क लिया जाएगा, बशर्ते ऐसे रिटर्न 31 अगस्त, 2021 तक दाखिल कर दिए गए हों।
उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने मई में लंबित रिटर्न के लिए करदाताओं को विलंब शुल्क में राहत प्रदान करने लिए एक माफी योजना लाने का फैसला किया था। सभी राज्यों के वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के सदस्य हैं। (एजेंसी, हि.स.)
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