नई दिल्ली (New Dehli) । कर्नाटक (Karnataka)के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया (Siddaramaiah)ने गुरुवार को कहा कि सरकार (Government)यह सुनिश्चित करने के लिए एक अध्यादेश (ordinance)लाएगी कि साइनबोर्ड और नेम प्लेट पर 60 फीसदी जगह में कन्नड़ भाषा में जानकारी दी जाए और बाकी जगह किसी अन्य भाषा के लिए छोड़ी जाए। यह अध्यादेश 28 फरवरी, 2024 को लागू होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कन्नड़ भाषा व्यापक विकास अधिनियम (केएलसीडीए) 2022 की धारा 17(6) में भी संशोधन लाएगी। इसे पिछली भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले 10 मार्च, 2023 को लागू किया था। कन्नड़ और संस्कृति विभाग और बेंगलुरु की नागरिक एजेंसियों के अफसरों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को नियमों का पालन करना होगा और अगर कोई उनकी अनदेखी करता है, तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे।
उग्र प्रदर्शन पर चेतावनी दी
मुख्यमंत्री ने 27 दिसंबर को कन्नड़ भाषा के समर्थक संगठनों द्वारा साइनबोर्ड, नेमप्लेट और विज्ञापनों पर कन्नड़ भाषा प्रदर्शित करने की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन करने के मद्देनजर भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सभी संगठनों और कार्यकर्ताओं से अपील है कि वे कानून को अपने हाथ में न लें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केएलसीडीए 2022 अधिनियम की धारा 17 (6) कहती है कि वाणिज्यिक, औद्योगिक या व्यवसायिक संगठनों, संस्थानों, अस्पतालों, प्रयोगशालाओं, मनोरंजन केंद्रों, होटलों आदि को साइनबोर्ड और नेम प्लेट पर आधी जगह सरकार या स्थानीय प्रतिनिधियों की सहमति से कन्नड़ भाषा में जानकारी के लिए आवंटित करनी चाहिए। बाकी बचे हिस्से में किसी अन्य भाषा में जानकारी दे सकते हैं।
पिछले कार्यकाल में परिपत्र जारी किया
सिद्धरमैया ने कहा, हालांकि मुख्यमंत्री के रूप में अपने पिछले कार्यकाल में उन्होंने 24 मार्च, 2018 को एक परिपत्र जारी किया। इसमें कहा गया था कि नेमप्लेट और साइनबोर्ड पर 60 प्रतिशत जगह में कन्नड़ भाषा में जानकारी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि गुरुवार को हमने तय किया कि साइनबोर्ड और नेम प्लेट पर कन्नड में जानकारी पिछले परिपत्र के मुताबिक 60 अनुपात 40 के अनुसार होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम उस अधिनियम की धारा 17 (6) में संशोधन लाएंगे, जिसे कन्नड़ और संस्कृति विभाग द्वारा पेश किया गया था।
अधिकारियों से अध्यादेश लाने को कहा
मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने अधिकारियों से अध्यादेश लाने को कहा है क्योंकि विधानसभा सत्र नहीं चल रहा है। अध्यादेश 28 फरवरी, 2024 को लागू होगा। सभी दुकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, होटलों, मॉल और अस्पतालों को इस अध्यादेश का पालन करना होगा।
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