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    जेल में ही रहेंगे लालू यादव,नहीं मिली जमानत, अब 27 नवंबर को सुनवाई

  • November 06, 2020


    रांची। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। अब मामले की सुनवाई 27 नवंबर को होगी। झारखंड हाई कोर्ट में 6 नवंबर को कॉज लिस्ट के नंबर 18 में सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध है। दरअसल दुमका ट्रेजरी मामले में लालू प्रसाद यादव को 7 साल की सजा हुई थी। लालू प्रसाद यादव के वकील ने सजा की आधी अवधि गुजर जाने को आधार बनाते हुए लालू प्रसाद यादव के लिए जमानत अर्जी दाखिल की है जिस मामले में आज सुनवाई टल गई।

    सुनवाई से पहले लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने कहा कि कुल सजा का आधा हिस्सा काट लिए जाने को आधार बताते हुए जमानत अर्जी दी गई थी। पिछले महीने झारखंड हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला से जुड़े चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में नियमित जमानत दी थी।

    दुमका कोषागार से करोड़ों रुपये की अवैध निकासी के मामले में रांची सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को 7 साल की सजा सुनाई थी। अदालत के द्वारा लालू प्रसाद यादव पर जुर्माना भी तय किया गया था। लालू यादव को चारा घोटाला के तीन मामलों में जमानत मिल चुकी है।

    वहीं, सीबीआई लालू की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। चारा घोटाले के दोषी लालू यादव 5 में से 4 मामलों में दोषी करार दिए जा चुके हैं, लेकिन इन 4 मामलों में से 3 में उन्हें जमानत मिल चुकी है। लालू यादव पर चारा घोटाले के पांचवें मामले में सुनवाई चल रही है। ये मामला डोरंडा कोषागार से अवैध रूप से 139 करोड़ रुपये की निकासी का है। अगर लालू यादव को दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये के अवैध निकासी के मामले में शुक्रवार को बेल मिल जाती तो उनके जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो जाएगा।

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