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मुश्किल में लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल, सजा के बाद गई लोकसभा सदस्यता

कावारत्ती (Kavaratti)। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के सांसद मोहम्मद फैजल को लोकसभा सदस्य (MP) के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। सांसद मोहम्मद फैजल (MP Mohammad Faizal) को 10 साल की सजा के बाद संसद की सदस्यता भी गंवानी पड़ी है। कोर्ट ने 11 जनवरी को हत्या के प्रयास के मामले में सांसद समेत कुल चार लोगों को दोषी माना था। आरोप है कि सांसद ने अन्य लोगों के साथ मिलकर पदनाथ सालिह पर जानलेवा हमला किया।



बता दें कि पदनाथ सालिह पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएम सईद का दामाद है। इस मामले में कावरत्ती के जिला और सत्र न्यायालय ने सांसद समेत सभी दोषियों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हत्या के प्रयास के इस मामले में साल 2009 में केस दर्ज किया गया था। मामले से जुड़े वकील ने बताया कि जब 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान पदनाथ सालिह अपने पड़ोस में एक राजनीतिक मामले में दखल देने पहुंचे थे। इसी दौरान एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल और उनके साथियों ने पदनाथ सालिह पर हमला कर दिया। वहीं दोषी ठहराए गए सांसद मोहम्मद फैजल ने कहा कि राजनीति के तहत उन्हें फंसाया गया है। वह इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में जाएंगे।

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