लखीमपुर । लखीमपुर हिंसा मामले (Lakhimpur Kheri Case ) में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की जमानत याचिका (bail plea) पर आज कोर्ट (court) सुनवाई करेगा. बता दें, बीते शुक्रवार कोर्ट ने आशीष मिश्रा की दूसरी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. जिसके बाद शनिवार को आशीष मिश्रा की ओर से जिला जज की अदालत में दोबारा जमानत अर्जी दाखिल की गई जिस पर आज कोर्ट सुनवाई करेगा.
दरअसल, मामले की जांच कर रही एसआईटी ने बीते दिनों आशीष मिश्रा समेत मामले में शामिल 13 आरोपियों पर गैर इरादतन हत्या की धाराओं को हटा कर सोची समझी साजिश के तहत हत्या की धारोओं को कोर्ट के आदेश पर जोड़ा था. जांच अधिकारी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आशीष मिश्रा समेत 13 आरोपियों की रिमांड नई धारोओं के तहत बनाई थी.
कोर्ट ने बीती सुनवाई में कहा था ये..
कोर्ट की इस सुनवाई के बाद आशीष मिश्रा समेत सभी आरोपी साजिश के तहत हत्या और लाइसेंसी बंदूक का गलत इस्तेमाल समेत कई धारओं में ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजे गए थे. वहीं, शुक्रवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि मामला संज्ञेय अपराध का है इसमें जमानत योग्य नहीं दिखती है. जिसके बाद कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था.
क्या है पूरा मामला?
लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में 3 अक्टूबर को चार किसानों को एक एसयूवी कार द्वारा कथित तौर पर कुचल दिया गया था, जब वे एक कार्यक्रम में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर लौट रहे थे. कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी मौजूद थे. किसानों का आरोप है कि एसयूवी अजय मिश्रा टेनी की थी और उसमें उनका बेटा आशीष मिश्रा था. आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है और किसान अब केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं क्योंकि वह भी इस मामले में आरोपी हैं.
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