डेस्क। मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को कोर्ट ने कुणाल को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ ‘देशद्रोही’ टिप्पणी से जुड़े एक मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण दे दिया। हालांकि, कोर्ट ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ ‘देशद्रोही’ टिप्पणी से जुड़े मामले में दर्ज एफआईआर के संबंध में जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
कुणाल कामरा ने सोशल मीडिया पर एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसको रद्द करने और गिरफ्तारी से बचने के लिए कुणाल ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
जस्टिस सरंग कोटवाल और जस्टिस एसएम मोदक की बेंच ने कुणाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता (कुणाल कामरा) को खार पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जांच जारी रह सकती है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अगर पुलिस को कुणाल से पूछताछ करनी होगी तो यह चेन्नई में होगी, क्योंकि कुणाल तमिलनाडु के निवासी हैं। कोर्ट ने कहा, “अगर कुणाल का बयान दर्ज करना हो, तो पुलिस को पहले सूचना देनी होगी और यह प्रक्रिया चेन्नई में पूरी की जाएगी।”
कुणाल कामरा अपने व्यंग्यात्मक हास्य और बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। इस मामले में उन्होंने दावा किया कि उनकी टिप्पणी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में थी और इसे हास्य के रूप में लिया जाना चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने जांच को रद्द करने की उनकी मांग को ठुकरा दिया, लेकिन गिरफ्तारी से संरक्षण देकर उन्हें तात्कालिक राहत जरूर दी।
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