नई दिल्ली। अगर आप अक्सर फ्लाइट में दो-तीन हैंड बैग लेकर सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (Bureau of Civil Aviation Security) की तरफ से 19 जनवरी को जारी सर्कुलर में इस संबंध में आदेश दिया गया है। बता दे कि घरेलू उड़ान में यात्रा करने वाले यात्रियों को अब एक से ज्यादा हैंड बैग लेकर सफर करने की अनुमति नहीं होगी।
नया नियम यात्रियों की सुरक्षा और स्क्रीनिंग प्वाइंट पर होने वाली भीड़ को ध्यान में रख कर बनाया गया है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (Bureau of Civil Aviation Security) की तरफ से सभी एययपोर्ट पर ‘वन हैंड बैग रूल’ (One Hand Bag Rule) नियम लागू करने का आदेश दिया गया है। इसके बाद एक यात्री केवल एक हैंड बैग लेकर ही यात्रा कर सकेगा।
जानकारी के अनुसार अक्सर यात्री स्क्रीनिंग प्वाइंट पर दो या तीन हैंड बैग लेकर आते हैं। इससे उन्हें क्लीयरेंस देने में ज्यादा समय लगता है। इस कारण कई बार कुछ यात्रियों को काफी देर तक लाइन में खड़ा रहने पड़ता है। इससे एयरपोर्ट पर भीड़ बढ़ती है और बाकि यात्री भी इस वजह से परेशान होते हैं।
ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (Bureau of Civil Aviation Security) की तरफ से यह भी कहा गया है कि ‘वन हैंड बैग रूल’ को जल्द से जल्द सख्ती से लागू किया जाए। इससे यात्रियों को सेफ्टी क्लीयरेंस देने में आसानी होगी और सुरक्षा से जुड़ी दूसरी चिंताएं भी कम होंगी। इस बारे में एयरलाइंस को यात्रियों को सलाह देने के लिए स्टॉफ भी तैनात करना चाहिए। माना जा रहा है कि यह कदम कोविड-19 के लगातार बढ़ते मामलों को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है।
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