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    लोक अदालतों में प्रकरणों का कैसे होता है निराकरण

  • December 12, 2020

    भोपाल। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर लंबित तथा प्रीलिटिगेषन प्रकरणों का निराकरण के लिए आज (शनिवार को) प्रदेश के सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोग अदालत उच्च न्यायालय से लेकर जिला एवं तहसील न्यायालयों में आयोजित की जाएगी, जिसमें आपसी सुलह-मशविरे के आधार पर लम्बित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं और विभिन्न खंडपीठों का गठन किया गया है।

    जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष संजीव कुमार सरैया ने बताया कि इस नेशनल लोक अदालत का सुबह 10.30 बजे शुभारम्भ होगा, जिसमें आपराधिक शमनीय प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामलें, एमएसीटी प्रकरण मोटर दुर्घटना क्शतिपूर्ति दावा, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/बिल संबंधी प्रकरण, राजस्व प्रकरण, दीवानी मामलें तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य, प्रीलिटिगेशन मुकदमा पूर्व एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।

    उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण होने पर पक्षकारों को आर्थिक हानि से बचाव होता है तथा जटिल न्यायालयीन प्रक्रिया से छुटकारा प्राप्त होता है।

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