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केजेएस सीमेंट मैहर पर कलेक्टर ने लगाया 36 करोड़ 4 लाख का जुर्माना

January 28, 2021

271.51 हेक्टेयर की अमिलिया खदान बंद करने के निर्देश

सतना। सतना जिले की मैहर स्थित मेसर्स केजेएस सीमेन्ट लिमिटेड राजनगर द्वारा खान एवं खनिज (विकास तथा विनियम) अधिनियम 1957 की धारा 4 का उल्लंघन करने पर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अजय कटेसरिया ने प्रदेश स्तर में अब तक की गई सबसे बड़ी कार्यवाही के रूप में 36 करोड़ 4 लाख 5 हजार 716 रुपये का जुर्माना लगाया है।

कलेक्टर कटेसरिया ने खनिज अधिकारी को 30 दिवस में मांग पत्र जारी करते हुये उक्त जुर्माने की राशि वसूल करने के आदेश दिये गये हैं। इसके अलावा संस्थान की तहसील मैहर स्थित 217.51 हेक्टेयर क्षेत्र की अमिलिया लाईम स्टोन की खदान बंद करते हुये खदान को निरस्त घोषित करने के आदेश भी दिये हैं।


शासन स्तर से गठित जांचदल के निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार कलेक्टर कटेसरिया ने केजेएस सीमेंट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी कर उत्तर प्राप्त किया था। जिसका खनिज अधिकारियों से प्रति-परीक्षण कराने पर पाया गया कि बिना अग्रिम रॉयल्टी भुगतान खनिज परिवहन एवं खान एवं खनिज (विकास तथा विनियम) अधिनियम 1957 की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन पर 30 करोड़ 30 लाख 9 हजार 811 रुपये की पेनाल्टी, 4 करोड़ 34 लाख 81 हजार 746 रुपये की रॉयल्टी, 1 करोड़ 30 लाख 44 हजार 524 रुपये की जिला खनिज फंड और 8 लाख 69 हजार 635 रुपये की एनएमईटी की राशि मिलाकर केजेएस सीमेंट पर 36 करोड़ 4 लाख 5 हजार 716 रुपये की राशि वसूली योग्य है। इसके अलावा केजेएस की सतना जिले में कुल 15 चूना पत्थर खनिज की स्वीकृत खदानों में 9 शिथिल खदानों में व्यपगत घोषित करने के प्रस्ताव पहले ही भेजे जा चुके हैं। वर्तमान उल्लंघन के फलस्वरूप कलेक्टर कटेसरिया ने 217.51 हेक्टेयर क्षेत्र की अमिलिया लाईम स्टोन खदान भी बंद कर निरस्त घोषित करने के आदेश दिये हैं।

कलेक्टर कटेसरिया ने मामले की सुनवाई में पाया कि संस्थान के खनिज तौल के स्थापित वेब्रिजों में नापतौल द्वारा सत्यापित सील नही पाई गई। प्लांट में अमिलिया खदान से उत्पादित खनिज और बेल्ट कन्वेयर द्वारा खदान से सीमेंट प्लांट तक परिवहन किये गये खनिज की मात्रा के आंकलन का कोई आधार नहीं पाया गया।

अमिलिया खदान की खनन योजना अनुरूप अनुमोदित मात्रा 12 लाख 50 हजार एम.टी. प्रतिवर्ष के आधार पर अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020 तक 6 माह की खनिज चूना पत्थर का कुल उत्पादन 6 लाख 25 हजार एम.टी. एवं देय रॉयल्टी 5 करोड़ होती है। जबकि वास्तविक जमा की गई राशि 65 लाख 18 हजार 254 रुपये ही है। इसलिये रॉयल्टी राशि 4 करोड़ 34 लाख 81 हजार 746 रुपये डीएमएफ 1 करोड़ 30 लाख 44 हजार 524 रुपये तथा एनएमईटी की राशि 8 लाख 69 हजार 635 रुपये मिलाकर 5 करोड़ 73 लाख 95 हजार 905 रुपये वसूली योग्य पाई गई। क्षेत्र से दूर स्थित अन्य खनिज पट्टा खदानों से ईटीपी के माध्यम से परिवहन किये गये खनिज की मात्रा में अंतर पाया गया और 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2020 तक बिना अग्रिम रॉयल्टी भुगतान किये प्लांट तक परिवहन किया जाना प्रमाणित पाया गया। जबकि अंतर की राशि बाजार मूल्य से कम जमा की गई। केजेएस सीमेंट राजनगर मैहर द्वारा खनिज चूना पत्थर कुल मात्रा 1 लाख 13 हजार 411 मे.टन जिसका बाजार मूल्य 30 करोड़ 30 लाख 9 हजार 811 रुपये, बिना अग्रिम रॉयल्टी भुगतान किये खदान से प्लांट तक परिवहन किया जाना प्रमाणित पाया गया।

कलेक्टर अजय कटेसरिया ने केजेएस सीमेंट मैहर पर खान एवं खनिज (विकास तथा विनियम) अधिनियम 1957 की धारा 4 (ए) के उल्लंघन पर धारा 21 के तहत दंडनीय मानते हुये कुल 36 करोड़ 4 लाख 5 हजार 716 रुपये का जुर्माना लगाते हुये 30 दिवस में राशि वसूली करने के निर्देश दिये है तथा 217 हेक्टेयर क्षेत्र की अमिलिया खदान को बंद कर निरस्तीकरण की कार्यवाही करने का आदेश दिया है। (एजेंसी, हि.स.)

 

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