पटना (Patana)। छपरा कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रियांशु शर्मा (Priyanshu Sharma, Judicial Magistrate, First Class, Chhapra Court) ने भोजपुरी गायक व अभिनेता शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव (Shatrughan Kumar alias Khesari Lal Yadav) के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। खेसारी लाल के बंध पत्र को निरस्त करते हुए गैर जमानती अधिपत्र जारी करने का भी आदेश जारी किया गया है।
बता दें कि पूर्व में गायक ने जमानत कराई थी लेकिन पिछली कई तारीखों से वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे। मालूम हो कि रसूलपुर थाना क्षेत्र के असहनी ग्राम निवासी मृत्युंजय नाथ पांडे ने रसूलपुर थाने में 16 अगस्त 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि जमीन बेचने के लिये खेसारी लाल की पत्नी चंदा देवी से 22 लाख सात हजार रुपये में बात हुई थी।
चेक बाउंस का है मामला
जिसके बाद 4 जून 2019 को रजिस्ट्री भी हो गई। मृत्युंजय ने बताया कि रुपये के एवज में खेसारी ने 18 लाख रुपए का चेक दिया गया था जो उन्होंने 20 जून 2019 को अपने खाते में जमा कर दिया। चेक 24 जून को वापस आ गया। पुन 27 जून को जमा किया तो चेक बाउंस हो गया। इसके बाद केस दर्ज कराया। कहा जा रहा है कि खेसारी लाल यादव की किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है, उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। इससे पहले साल 2022 में भी खेसारी लाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था।
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