इंदौर। इंदौर (Indore) के खजराना क्षेत्र (Khajrana area) में भाजपा (BJP) नेता के घर चल रहे सट्टे (betting) पर कार्रवाई के मामले में टीआई सुजीत श्रीवास्तव (TI Sujit Srivastava) को निलंबित (Suspended) कर दिया गया है। डीएसपी के निर्देश पर सट्टे के अड्डे पर दबिश दी गई थी। जिसमें बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ था। उधर इस मामले में और भी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो सकती है।
दिनांक 22 मई 2024 को सहायक पुलिस आयुक्त, परदेशीपुरा इन्दौर महानगर जोन-2 के मार्गदर्शन में एक टीम का गठन कर थाना खजराना क्षेत्र के अशरफी कॉलोनी में व्यापक पैमाने पर सट्टा पकडा गया, जिस पर से थाना खजराना में अपराध क्रमांक 450 2024 धारा 419 भादवि, ¼ पब्लिक गैंबलिंग एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
उक्त सट्टा थाना क्षेत्र में खुलेआम बडे पैमाने पर चल रहा था, जिसकी सूचना आमजन व अन्य सूत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई एवं उक्त प्रकरण में पुलिस टीम द्वारा 06 आरोपियों को गिरफ्तार कर सट्टे की भारी रकम रूपये 11.77,500 – जप्त कर 08 मोबाईल व सट्टा पर्ची के 09 बण्डल रोल भी जप्त किये गये हैं। इस प्रकार बडे पैमाने का सट्टा थाना खजराना क्षेत्र में संचालित हो रहा था, जिसको रोकने में थाना प्रभारी खजराना असफल रहे हैं, जो उनकी कार्य के प्रति लापरवाही व थाना क्षेत्र में नियंत्रण के अभाव व संदिग्ध कार्यवाही को प्रथम दृष्टया स्पष्ट पाया जाकर उनकी कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह को इंकित करता है।
अतः थाना खजराना क्षेत्र में व्यापक व खुलेआम चल रहे सट्टे को रोकने में थाना प्रभारी के असफल होने व थाना क्षेत्र में नियंत्रण का अभाव स्पष्ट होकर संदिग्ध कदाचरण प्रथम दृष्टया स्पष्ट पाया जाने पर से पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 व पुलिस रेगुलेशन के पैरा क्रमांक 221 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार निरीक्षक सुजीत श्रीवास्तव, थाना प्रभारी खजराना इन्दौर महानगर जोन-2 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर रक्षित केन्द्र इन्दौर संबंद्ध किया जाता है। निलंबन अवधि में शासकीय सेवक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा एवं बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोडेंगे।
क्रमांक : पु०उपा०/इन्दौर महानगर/जोन-2/पीए/निलंबन / 04 / 2024 प्रतिलिपि :-
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