कोच्चि । कांग्रेस (Congress) की ‘भारत जोड़ो’ यात्रा (Bharat Jodo Yatra) के लिए लगे बोर्ड और झंडों (boards and flags) पर अदालत (court) को आपत्ति है। गुरुवार को केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने सड़क सुरक्षा को लेकर कहा है कि इस पर पुलिस और अन्य अधिकारियों ने आंखें बंद कर रखी हैं। दरअसल, अदालत में सड़कों पर अवैध बैनर और बोर्ड्स से जुड़े मामले पर सुनवाई हो रही थी। इस दौरान एमिकस क्यूरी की तरफ से यात्रा से जुड़ी बात कोर्ट के सामने रखी गई।
मामले पर जस्टिस देवन रामचंद्रन की एकल बेंच सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने कहा, ‘त्रिवेंद्रम से त्रिसूर और इससे आगे तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक खास राजनीतिक दल की तरफ से चीजे अवैध रूप से स्थापित की गई हैं। पुलिस और अन्य अधिकारियों को इसके बारे में पता है, लेकिन उन्होंने आंख बंद रखने का फैसला लिया है।’ कोर्ट को जानकारी दी गई, ‘एक दल विशेष ने केरल में रैली के दौरान अवैध रूप से बड़ी संख्या में बोर्ड, बैनर, झंडे और अन्य चीजें लगाई हैं।’
कोर्ट ने कहा, ‘अवैध रूप से लगाई गईं ये चीजें वाहन चालकों के लिए खतरा हैं, क्योंकि हाईवे पर जाने के दौरान उनका ध्यान भटक जाएगा। साथ ही इनमें से कुछ चीजों के ढीले होकर निकलने और बड़े स्तर पर तबाही करने का खतरा है।’ कोर्ट ने विशेष तौर पर दो पहिया वाहनों के लिए होने का वाले खतरे का जिक्र किया।
कोर्ट का कहना है, ‘ऐसी चीजों को डिस्पोज करने और निकलने वाले कचरे को संभालने में स्थानीय सरकारी संस्थाओं या अन्य संबंधित प्राधिकारी की समर्थता भी एक समस्या है। सरकारी अधिकारी इन मुद्दों को लेकर जागरूक क्यों नहीं हैं। खासतौर से तब जब हमारा राज्य जलवायु या मौसम को हल्के में नहीं ले सकता।’
कोर्ट ने कहा कि मुख्य राजनीतिक दल इस तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की तरफ से बगैर सोचे समझे उठाए गए कदम और अधिकारियों की उदासीनता इस अदालत को केरल को सुरक्षित स्थान बनाने की शपथ से नहीं रोक सकती। फिलहाल, कोर्ट ने मामले पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी है।
वायनाड सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन कर रही है। इसके तहत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पदयात्रा कर कन्याकुमारी से लेकर जम्मू-कश्मीर तक का रास्ता तय करेंगे। गुरुवार को कांग्रेस की इस यात्रा का 14वां दिन पूरा हुआ।
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