नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ने जमानत को लेकर हाई कोर्ट के स्टे आदेश (stay order of high court)को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. केजरीवाल के वकील (Kejriwal’s lawyer) ने सुप्रीम कोर्ट से सोमवार सुबह सुनवाई की अपील की है. हाई कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाए जाने तक ट्रायल कोर्ट के जमानत के फैसले के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का आदेश दिया था. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि वो अगले दो-तीन दिनों में फैसला सुनाएगी.
दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली थी. इसके बाद शुक्रवार को ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई. ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से मिली जमानत पर फैसला आने तक रोक लगा दी. इसकी वजह से केजरीवाल को अभी भी सलाखों के पीछे रहना पड़ रहा है.
हाई कोर्ट में ईडी की ओर से याचिका दायर किए जाने पर आम आदमी पार्टी की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई. पार्टी के नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को कहा कि केजरीवाल जेल से बाहर न आए इसके लिए ये सब इंतजाम किए गए हैं. उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को बेल दी. कोर्ट के लिखित आदेश में ईडी के केस की धज्जियां उड़ा दी गई हैं. ईडी की पूरा केस ही ढह गया है.
आप नेता ने आगे कहा कि केजरीवाल को जमानत देने वाली जज के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में जो-जो बातें कही गई वो शर्मसार करने वाली हैं. केंद्र की एक एजेंसी कैसे एक जज को लेकर ऐसा कह सकती है? जज ने अपने आदेश में उस बात का भी जिक्र किया है जिसमें ट्रायल कोर्ट भी सीबीआई-ईडी के मामले में फैसले लेने को बढ़ावा देने की बात कही थी.
भारद्वाज ने दावा किया कि ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ईडी कोई भी सबूत अदालत के सामने नहीं रख पाई है. सबसे बड़ी बात ये है कि ईडी को लेकर कोर्ट ने कहा कि ऐसे तो किसी कोभी किसी के बयान के आधार पर जेल में डाल देंगे. कोर्ट ने आदेश में कहा कि ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ प्रत्यक्ष तौर पर कोई भी सबूत नहीं हैं.
दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 9 बार समन भेजे थे. पूछताछ के लिए पेश न होने और कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद ED ने केजरीवाल को 21 मार्च को उनके घर जाकर गिरफ्तार किया था. 10 दिनों तक ED की हिरासत में रहने के बाद 1 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था.
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