नई दिल्ली: दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. 19 मई को केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई थी, जिसके बाद दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार चुनी हुई सरकार के हाथ से निकल गया था. 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर चुनी हुई सरकार का पूरा अधिकार बताया था.
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