नई दिल्ली। दिल्ली की केजरीवाल सरकार (kejriwal government) ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब की घरों में होम डिलीवरी (Home delivery) की इजादत दी है। सरकार ने मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल (online web portal) के जरिए शराब की होम डिलीवरी करने की इजाजत दे दी है। सरकार की तरफ से कोरोना संक्रमण को रोकने की दिशा में लिया गया फैसला बताया जा रहा है।
बताया जा रहा है कि दिल्ली आबकारी (संशोधन) नियम 2021 के अनुसार, एल-13 लाइसेंस धारकों को लोगों के घर तक शराब पहुंचाने की अनुमति होगी। अधिसूचना में कहा गया, ‘लाइसेंसधारक केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से ऑर्डर मिलने पर ही घरों में शराब की डिलीवरी करेगा और किसी भी छात्रावास, कार्यालय और संस्थान को कोई डिलीवरी नहीं की जाएगी।
हालांकि, इससे पहले भी शराब की होम डिलीवरी की इजाजत थी, लेकिन ई-मेल या फैक्स के जरिए ऑर्डर मिलने के बाद ही लाइसेंसधारक शराब पहुंचा सकते थे। अब मोबाइल ऐप या ऑनलाइन पोर्टल से ऑर्डर करने पर शराब की होम डिलीवरी मिलेगी। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी शराब की दुकानों को तुरंत होम डिलीवरी करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।
पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि राज्यों को शराब की होम डिलीवरी पर विचार करना चाहिए, क्योंकि शराब की दुकानों के बाहर भीड़ के कारण कोरोना नियमों की अनदेखी की कई तस्वीरें सामने आई थी. इसके बाद कोरोना की दूसरी लहर आते ही दिल्ली में फिर से शराब की दुकानें बंद कर दी गई।
विदित हो कि इसके पहले दिल्ली सरकार ने राजधानी में शराब पीने के लिए कानूनी तौर पर न्यूनतम उम्र 25 साल से कम करके 21 कर दी है। दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति को मंजूरी दे चुकी है। इस नीति के तहत दिल्ली सरकार ने शराब की नई दुकान नहीं खोलने का फैसला किया है। सभी सरकारी दुकानें बंद होंगी, दिल्ली में शराब की अब सभी दुकानें प्राइवेट होंगी।
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