नई दिल्ली । कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने व्हाट्स ऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के ख़िलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया है। याचिका में व्हाट्स ऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को निरस्त करने की मांग की गई है।
वकील अबीर राय के जरिये दायर याचिका में कहा गया है कि व्हाट्स ऐप जैसी बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों को संचालित करने के लिए केंद्र सरकार को दिशा-निर्देश तैयार करना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि व्हाट्स ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि व्हाट्स ऐप यूजर्स के डाटा का दुरुपयोग कर सकती है।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाईकोर्ट में भी व्हाट्स ऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि व्हाट्स ऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी से लोगों की निजता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। याचिका में कहा गया है कि व्हाट्स ऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी किसी यूजर की सभी आनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए तैयार किया गया है। याचिका में कहा गया है कि डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के अभाव में युजर्स को कंपनी के रहमोकरम पर भी निर्भर रहना होगा। याचिका में व्हाटस ऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट करने से तत्काल रोकने की मांग की गई है।
याचिका में मांग की गई है कि व्हाट्स ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी को मौलिक अधिकारों के मुताबिक तय करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएं। केंद्र सरकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 79(2)(सी) और धारा 87(2)(जेडजी) के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए ये सुनिश्चित करे कि व्हाट्स ऐप किसी भी यूजर का डाटा किसी भी तीसरे पक्ष या फेसबुक को किसी उपयोग के लिए शेयर नहीं करे।
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