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देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत, राज्य सरकार से बोला कर्नाटक हाई कोर्ट- कानून बनाओ

  • April 06, 2025

    नई दिल्ली । कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court)ने संसद और राज्य विधानसभाओं (State Legislatures)से अनुरोध किया है कि वे यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) पर कानून बनाने की कोशिश(try to make a law) करें। इससे भारत के संविधान की प्रस्तावना के सिद्धांतों के उद्देश्य को सही मायने में हासिल किया जा सके। जस्टिस हंचते संजीव कुमार की अध्यक्षता वाली सिंगल जज की बेंच ने एक मृतक मुस्लिम महिला शहनाज बेगम के भाई-बहनों और पति के बीच संपत्ति विवाद से जुड़ी एक दीवानी अपील पर फैसला सुनाते हुए यह सिफारिश की। कोर्ट ने कहा, “देश को व्यक्तिगत कानूनों और धर्म के संबंध में यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है, तभी भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उद्देश्य प्राप्त होगा।”

    इस मामले ने व्यक्तिगत धार्मिक कानूनों द्वारा शासित उत्तराधिकार कानूनों और लैंगिक न्याय पर सवाल उठाए। जस्टिस कुमार ने जोर देकर कहा कि संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता का अधिनियमन प्रस्तावना में निहित आदर्शों-अर्थात न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और राष्ट्रीय एकता को पूरा करेगा। कोर्ट ने कहा, “देश को व्यक्तिगत कानूनों और धर्म के संबंध में यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है, तभी भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उद्देश्य प्राप्त होगा।” कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि यद्यपि भारत भर में महिलाएं संविधान के तहत समान नागरिक हैं, लेकिन धर्म-आधारित व्यक्तिगत कानूनों के कारण उनके साथ असमान व्यवहार किया जाता है।


    इस असमानता को स्पष्ट करने के लिए पीठ ने हिंदू और मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों के तहत उत्तराधिकार अधिकारों की तुलना की। जहां हिंदू कानून बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार देता है, वहीं मुस्लिम व्यक्तिगत कानून भाइयों और बहनों के बीच अंतर करता है – भाइयों को ‘हिस्सेदार’ का दर्जा देता है जबकि बहनें अक्सर ‘अवशिष्ट’ श्रेणी में आती हैं, जिससे उन्हें कम हिस्सा मिलता है। यह देखते हुए कि गोवा और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने पहले ही समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम उठाए हैं, न्यायालय ने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि वह अपने फैसले की एक प्रति केंद्र सरकार और कर्नाटक सरकार दोनों के प्रधान विधि सचिवों को भेजे, इस उम्मीद में कि इस तरह की संहिता लागू करने की दिशा में विधायी प्रयास शुरू किए जाएंगे।

    न्यायालय ने प्रतिष्ठित नेताओं और संविधान निर्माताओं द्वारा समान नागरिक संहिता के लिए ऐतिहासिक समर्थन की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। इसने डॉ. बीआर अंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, टी. कृष्णमाचारी और मौलाना हसरत मोहानी के भाषणों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय एकता और समानता को बढ़ावा देने के लिए समान नागरिक कानूनों के लिए उनके समर्थन का उल्लेख किया। अदालत समीउल्ला खान और अन्य द्वारा दायर अपीलों पर फैसला सुना रही थी, जो अपनी बहन शहनाज बेगम द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों के बंटवारे को चुनौती दे रहे थे।

    वादी – दो भाई और एक बहन – ने दावा किया कि विचाराधीन दोनों संपत्तियां (अनुसूची ‘ए’ और अनुसूची ‘बी’ के रूप में संदर्भित) मृतक द्वारा स्वयं अर्जित की गई थीं, और इसलिए, मृतक के पति (प्रतिवादी) के साथ-साथ सभी तीन वादी 50-50 के बंटवारे के समान रूप से हकदार थे। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने पहले उनके दावे को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया था, जिसमें प्रत्येक भाई को दोनों संपत्तियों में 1/10वां हिस्सा, बहन को क्रमशः अनुसूची ‘ए’ और ‘बी’ संपत्तियों में 1/20वां और 1/10वां हिस्सा और प्रतिवादी पति को अनुसूची ‘ए’ में 3/4वां और अनुसूची ‘बी’ में 1/2वां हिस्सा दिया गया था।

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