बेंगलुरु । कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने कांग्रेस के ट्विटर हैंडल (Congress’s Twitter Handle) को बैन करने (To Ban) के सिविल कोर्ट के आदेश (Civil Court Order) को खारिज कर दिया (Rejected) । अब कॉपीराइट के मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा।
इसके पहले सोमवार (7 नवंबर) को बेंगलुरू की एक अदालत ने कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल और ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दे दिया था। जिसके बाद कांग्रेस ने कर्नाटक हाईकोर्ट में सिविल कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की, जिस पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया।
एमटीआर म्यूजिक कंपनी ने कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल और भारत जोड़ो यात्रा के हैंडल पर केजीएफ-2 के गानों के साथ एक वीडियो शेयर करने का आरोप लगाते हुए इस ट्विटर हैंडल को बैन करने की मांग की थी। दरअसल एमटीआर म्यूजिक कंपनी ने अपनी शिकायत में कहा था कि इस वीडियो में उनकी म्यूजिक की कॉपीराइट का कथित रुप से उल्लंघन हुआ है। जिसके बाद सिविल कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए इस मामले में कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को बैन करने का आदेश दे दिया था।
इस मामले को लेकर कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई थी कि हमें मीडिया से इस बात की जानकारी मिली है कि बेंगलुरु की एक कोर्ट ने कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। हमें इस कार्रवाई के बारे में सूचित नहीं किया गया था और न हम कोर्ट में उपस्थित थे, न ही हमें किसी ऐसे आदेश की कॉपी मिली है। हम कानूनी सलाहकारों से इस मामले में सलाह ले रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जिंदाबाद।
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