नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) की डिवीजन बेंच ने फिल्म अभिनेत्री जूही चावला (Juhi Chawla) की 5जी (5G) को लांच करने से रोकने की मांग खारिज करते समय सिंगल बेंच के 20 लाख रुपये के जुर्माने की रकम को कम कर दो लाख रुपए कर दिया है। जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।
आज सुनवाई के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश जूही चावला ने कहा कि उन्हें इस बात पर गर्व होगा अगर वे दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के लिए कुछ सामाजिक कार्य कर सकें। उसके बाद कोर्ट ने 20 लाख रुपये की जुर्माने की रकम को घटाकर दो लाख रुपये करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने 25 जनवरी को जूही चावला के वकील सलमान खुर्शीद से कहा था कि वो सिंगल बेंच की ओर से लगाए गए जुर्माने की रकम को पूरे तरीके से खत्म करने की मांग नहीं करेंगे। कोर्ट इसे दो लाख कर सकती है। चूंकि याचिकाकर्ता एक सेलिब्रिटी हैं, इसलिए उन्हें कुछ सामाजिक कार्य करना होगा। कोर्ट ने कहा था कि जब भी दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को जरूरत होगी वो जूही चावला से संपर्क कर सकते हैं। इस पर सलमान खुर्शीद ने जूही चावला से पूछकर कहा था कि वे इस कार्य के लिए तैयार हैं।
उल्लेखनीय है कि 4 जून को 2021 को जस्टिस जेआर मिधा की सिंगल बेंच ने जूही चावला की याचिका को खारिज करते हुए 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता न उचित कोर्ट फीस जमा नहीं की है। ये करना कानून की स्थापित मान्यताओं के खिलाफ है। कोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर कोर्ट फीस जमा करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि याचिका दायर करने के पहले सरकार को नोटिस देना चाहिए था। कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के पक्ष में कोई साक्ष्य नहीं दिया है।
याचिका में कहा गया था कि 5जी उपकरणों से रेडिएशन से लोगों के स्वास्थ्य के खराब होने की आशंका है। जूही चावला ने इस पर एक अध्ययन के हवाले से कहा था कि ये तकनीक काफी नुकसानदायक है। याचिका में कहा गया था कि ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है, जो ये बता सके कि 5जी तकनीक मनुष्य के लिए सुरक्षित है। ऐसे में इस तकनीक को लांच करने से रोका जाए।
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