नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की श्रीनगर स्थित 22 लाख रुपए की प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अटैच कर ली है. आरोप है कि शब्बीर शाह को यह पैसा आतंकी संगठनों के जरिए मिला था. प्रवर्तन निदेशालय के एक आला अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच एजेंसियों द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर की गई है.
गौरतलब है कि जांच एजेंसियों ने लश्कर ए तैयबा के सरगना हाफिज मोहम्मद सईद तथा अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. यह एफआईआर 30 मई 2017 को दर्ज की गई थी. ईडी अधिकारियों के मुताबिक जांच के दौरान पता चला कि शब्बीर अहमद शाह कश्मीर को अशांत करने की हो रही अनेक कोशिशों में शामिल है.
आरोप है कि कश्मीर को अशांत करने के लिए पत्थरबाजी की घटनाओं, हड़ताल, धरना प्रदर्शन आदि में जो लोग हिस्सा ले रहे थे, उन्हें कथित तौर पर शब्बीर अहमद शाह के द्वारा पैसा दिया जा रहा था. जांच के दौरान यह भी पाया गया कि शब्बीर अहमद शाह को यह पैसा आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन द्वारा दिया जा रहा था.
वहीं ईडी का दावा है कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों द्वारा हवाला के जरिए यह पैसा शब्बीर अहमद शाह और उसके नजदीकी लोगों तक पहुंचाया जा रहा था और इसका प्रयोग कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने के लिए किया जा रहा था.
ईडी के मुताबिक जांच के दौरान शब्बीर अहमद शाह की श्रीनगर के सनत नगर थाना बर्जुल्ला इलाके में 21 लाख 80 हजार रुपए की एक प्रॉपर्टी पाई गई. ईडी का कहना है कि यह प्रॉपर्टी शब्बीर अहमद शाह के नाम पर थी. जांच के बाद इस प्रॉपर्टी को आरंभिक तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अटैच कर दिया गया है. शब्बीर अहमद शाह फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है.
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