रांची । झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने निर्देश दिया (Gave Instructions) कि रांची में (In Ranchi) नियमों के विरुद्ध संचालित हो रहे (Running against the Rules) सभी रूफटॉप बार एवं रेस्टोरेंट को बंद कराएं (To Close all Rooftop Bars and Restaurants) । कोर्ट ने रांची नगर निगम को इस मामले में कार्रवाई के बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है ।
कोर्ट ने राज्य में ड्रग्स अफीम, चरस, गांजा जैसे मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर रोक के लिए स्वतः संज्ञान के आधार पर दर्ज जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए मौखिक तौर पर कहा कि शहर के लालपुर क्षेत्र में कई रूफटॉप बार एवं रेस्टोरेंट चल रहे हैं। इन्हें तुरंत बंद कराया जाए। हरमू इलाके में कॉउज रेस्टोरेंट के पास पार्क में गांजा-चरस की बिक्री हो रही है। इसे रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए। राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि रांची सहित पूरे राज्य में गांजा, अफीम जैसे मादक पदार्थों की बिक्री रोकने को लेकर अभियान चल रहा है।
प्रतिदिन तस्कर पकड़े जा रहे हैं। इस मामले में पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को शिक्षण संस्थानों और मंदिरों के पास चल रही शराब की दुकानें और बार को बंद कराने और उनका लाइसेंस रद्द करने का निर्देश दिया था। कोर्ट का कहना था कि लालपुर, डोरंडा, बिरसा चौक के आसपास, तुपुदाना में कई रेस्टोरेंट खुले हैं, जहां देर रात तक बिना लाइसेंस के शराब सर्व की जाती है। कोर्ट ने ऐसे बार-रेस्टोरेंट के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने का भी निर्देश दिया था। इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 25 सितंबर मुकर्रर की गई है।
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