नई दिल्ली: केंद्र सरकार और झारखंड सरकार में एक बार फिर तकरार सामने आई है. दरअसल, झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का केस चलाए जाने की गुहार लगाई है. भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार (19 सितंबर 2024) को अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी को इसकी जानकारी दी.
सीजेआई ने बताया कि झारखंड सरकार ने राज्य उच्च न्यायालय के लिए नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी देने में देरी का आरोप लगाते हुए केंद्र के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है. सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह बात तब कही जब वेंकटरमणी ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) का जवाब देने के लिए एक और सप्ताह का समय मांगा, जिसमें कॉलेजियम की ओर से अनुशंसित न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित करने के लिए केंद्र के लिए “निश्चित समय सीमा” की मांग की गई थी.
सीनियर लॉ ऑफिसर ने बताया कि मामला शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है और पीठ से इसे एक सप्ताह बाद लेने का आग्रह किया, उन्होंने कहा कि वह तब तक कुछ लेकर वापस आ सकेंगे. हालांकि, सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि शुक्रवार की कारण सूची पहले ही प्रकाशित हो चुकी है और वह सुबह अनुरोध कर सकते हैं.
झारखंड ने अपनी याचिका में कहा है कि मुख्य न्यायाधीश महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य करते हैं और राज्य में न्यायिक परिवार के मुखिया हैं. न्याय के कुशल प्रशासन और न्यायपालिका के कामकाज के लिए नियमित रूप से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आवश्यक है. भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम की ओर से सिफारिशें किए जाने के बाद नियुक्ति के मामलों में अनुचित देरी राज्य में न्याय प्रशासन के लिए हानिकारक है.
11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम एस रामचंद्र राव को झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी. कॉलेजियम ने सात और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की भी सिफारिश की. हालांकि, 17 सितंबर को कॉलेजियम ने प्रस्तावित नामों में से तीन – न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत, न्यायमूर्ति ताशी रबस्तान और न्यायमूर्ति जी एस संधावालिया के मामले में बदलाव की घोषणा करते हुए सूची में फेरबदल किया. केंद्र ने अभी तक स्थानांतरण को अधिसूचित नहीं किया है.
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