नई दिल्ली: ‘मोदी सरनेम’ (Modi surname) मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं. इस बीच कांग्रेस नेता (congress leader) को एक और बड़ा झटका लगा है. झारखंड की एमपी-एमएलए (MP-MLA) कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज (petition rejected) कर दी है, जिसमें व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की गई थी. सूरत कोर्ट (Surat Court) से झटका मिलने के बाद राहुल गांधी को झारखंड कोर्ट से भी झटका लगा है.
याचिका खारिज होने के बाद अब उन्हें झारखंड की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होना होगा. वकील प्रदीप मोदी ने 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराया था. उन्होंने कहा था कांग्रेस नेता के उस बयान से ‘मोदी’ सरनेम वाले कई लोगों को आघात पहुंचा. बता दें कि इस मामले को लेकर झारखंड में राहुल गांधी के खिलाफ तीन मामले दर्ज हैं.
‘मोदी सरनेम’ मामले को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ पहला केस चाईबासा में दर्ज है जबकि दो मामले रांची में पेंडिंग हैं. बता दें कि राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से पहले ही झटका मिल चुका है. कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई थी. बता दें कि मोदी सरनेम मामले को लेकर वकील प्रदीप मोदी ने 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ रांची में केस दर्ज कराया था. कांग्रेस नेता ने इस साल कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम के खिलाफ गलत बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि मोदी सरनेम वाले सारे चोर ही क्यों होते हैं? इस दौरान राहुल गांधी ने नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी …के नामों का जिक्र किया था.
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