श्रीनगर । जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में आतंकवाद (terrorism) के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने बीते मंगलवार को प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी (JeI) की 122.89 करोड़ की 19 संपत्तियों और पूर्व अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी (Syed Ali Shah Geelani) के दो मंजिला घर को कुर्क कर लिया। यह कार्रवाई राज्य की जांच एजेंसी (एसआईए) की सिफारिश पर की गई, जो एक टेरर फंडिंग से जुड़े एक मामले की जांच कर रही है। गिलानी का यह घर श्रीगर के बारजूला इलाके में स्थित है। एसआईए ने इसी इलाके में ही एक अन्य रिहायशी मकान को भी कुर्क किया है।
अधिकारियों के मुताबिक, इस मकान को 1990 के दशक में जेईआई द्वारा खरीदा गया था और यह गिलानी (जेईआई) के नाम से रजिस्टर्ड था। गिलानी 2000 के शुरुआत में इसी मकान में रहते थे। पिछले साल सितंबर में निधन के बाद यह मकान जेईआई के अमीर (प्रमुख) के आवास के रूप में उपयोग में लाया जाने लगा।
एसआईए के एक प्रवक्ता ने कहा, “इस कार्रवाई का उद्देश्य अलगाववादी गतिविधियों के लिए धन की उपलब्धता को रोकना है। साथ ही भारत की संप्रभुता के लिए राष्ट्र विरोधी तत्वों और आतंकी नेटवर्क के पूरे सिस्टम को खत्म करना है। यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर में काफी हद तक आतंकी फंडिंग के खतरे को खत्म कर देगी। इसके अलावा एक ऐसे समाज की स्थापना करने में मदद मिलेगी, जहां कोई डर नहीं होगा।”
एसआईए ने 188 संपत्तियों की पहचान की
एसआईए ने केंद्रशासित प्रदेश में जेईआई की 188 संपत्तियों की पहचान की है, जिन्हें आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए अधिसूचित किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई बाटमालू थाने में दर्ज की गई प्राथमिकी की जांच का नतीजा है। एसआईए इस मामले की जांच कर रही है। इस कदम का मकसद भारत की संप्रभुता के लिए खतरा बने आतंकवादियों के नेटवर्क को ध्वस्त करना है।
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