बैतूल। भैंसदेही थाना क्षेत्र के उदामा ग्राम (Udama village of Bhainsdehi police station area) में शनिवार को घटित धर्मान्तरण की साजिश (conspiracy to convert) रचने, हिन्दू धर्म के खिलाफ अपशब्द कहने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले को पुलिस ने खासी गंभीरता से लिया है। पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद के निर्देशन एवं एसडीओपी एससी बोहित के मार्गदर्शन में भैंसदेही पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार करने के बाद रविवार को जिला न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय द्वारा चारों आरोपियों के खिलाफ जेल वारंट जारी किया है।
आरोपियों पर एससीएसटी एक्ट की धारा बढ़ाई 19 फरवरी को बैतूल एवं महाराष्ट्र के कुछ लोगों द्वारा उदामा ग्राम में ग्रामीणों को एकत्रित कर हिन्दू धर्म के खिलाफ अपशब्द कहनें, धार्मिक भावनाओं को आहत करने एवं धर्मान्तरण के प्रेरित करने के मामले की शिकायत भैंसदेही पुलिस को मिली थी। उदामा निवासी राजू भलावी की रिपोर्ट पर भैंसदेही पुलिस ने सायबू पिता शिवरतन इवने (50) निवासी उदामा, विजय पिता श्यामराव जाधव (46) निवासी कोठारा अमरावती, डेनी पाऊल पिता स्व. कैटी पाउल (21) निवासी सदर बैतूल को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की थी। आरोपियों द्वारा जुर्म स्वीकार करने के बाद पुलिस ने उनके विरूद्ध धारा 295 ए, 34 तथा इजाफा धारा 3 (1) + एसटी एससी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें गिरफ्तार कर रविवार को जिला न्यायालय में पेश किया था। भैंसदेही थाने के उपनिरीक्षक विवेचना अधिकारी गजेन्द्र चौहान ने बताया कि न्यायालय द्वारा चारों आरोपियों के खिलाफ जेल वारंट जारी किया है। जिन्हें जेल भेजा जायेगा।