नई दिल्ली: महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को दिल्ली की पटियाला हॉउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने जैकलीन की जमानत की शर्तों में संशोधन किया है. अब उन्हें विदेश जाने के लिए कोर्ट की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, जैकलीन को विदेश जाने से 3 दिन पहले ईडी और कोर्ट को बताना होगा.
पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि जैकलीन फर्नांडिस को विदेश यात्रा की पूरी जानकारी देनी होगी, जिसमें उस देश का नाम जहां वह जा रही हैं, रुकने की जगह की जानकारी, कॉन्टैक्ट नंबर सहित अन्य जानकारियां शामिल होंगी. अदालत ने कहा कि जैकलीन फर्नांडिस ने पहले की अपनी विदेश यात्राओं के दौरान शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है, इस आधार पर उन्हें जमानत की शर्तों में छूट दी जा रही है.
सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्ट्रेस को मुख्य आरोपी बनाया गया था, जिसके चलते उनको लगातार ट्रायल का सामना करना पड़ रहा था. ऐसे में कोर्ट से मिली यह राहत जैकलीन के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है. क्योंकि उन्हें फिल्मों की शूटिंग के काम से बार-बार विदेश यात्राएं करनी पड़ती हैं, ऐसे में हर बार अदालत से इजाजत लेने की जरूरत पड़ती थी. अब उन्हें सिर्फ 3 जानकारियां देनी होंगी.
महाठग सुकेश चंद्रशेखर पर कुछ बिजनेसमेन, राजनेताओं और मशहूर हस्तियों से झांसा देकर पैसे ठगने का आरोप लगाया है. जैकलीन फर्नांडिस का नाम सुकेश के साथ तब जुड़ा जब दोनों की पर्सनल तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थीं. ठगी के आरोप में सुकेश चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपने आरोप पत्र में सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले में जैकलीन फर्नांडिस को भी आरोपी बनाया था.
ईडी के मुताबिक बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीस ने कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से महंगी कारें और दूसरे कई बेशकीमती तोहफे लिए थे. हालांकि, जैकलीन ने कहा था कि उन्हें इस मामले में फंसाया गया है. इस मामले में जैकलीन ने ईडी की पूछताछ में नोरा फतेही का नाम लिया था, जिसके बाद नोरा से ईडी ने पूछताछ की थी. हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें बाद में क्लीन चिट दे दी थी. नोरा फतेही ने जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया था.
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