नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) (Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने करदाताओं (taxpayers) को एक अप्रैल, 2024 से आकलन वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल (Income Tax Return (ITR) filing) करने से संबंधित फॉर्म को आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए हैं। बीते चार दिन में करीब 23 हजार आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं।
वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर जमा करने से संबंधित फॉर्म ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए हैं, जबकि बीते चार दिन में करीब 23 हजार अयाकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं।
मंत्रालय ने कहा कि आमतौर पर करदाताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली आईटीआर कार्यप्रणाली यानी आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 फॉर्म करदाताओं को अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए 01 अप्रैल, 2024 से ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा कंपनियां भी एक अप्रैल से आईटीआर-6 के जरिए भी अपना आईटीआर दाखिल कर सकेंगी।
वित्त मंत्रालय ने बताया कि हाल के वर्षों में पहली बार आयकर विभाग ने करदाताओं को नए वित्त वर्ष के पहले दिन ही अपना आईटी रिटर्न दाखिल करने में सक्षम बनाया है। यह कर अनुपालन में सुगमता और निर्बाध करदाता सेवाओं की दिशा में उठाया गया कदम है। आईटीआर फॉर्म-1 (सहज) और आईटीआर फॉर्म-4 (सुगम) बड़ी संख्या में छोटे और मझोले करदाताओं की जरूरतों को पूरा करते हैं। वहीं आईटीआर-2 आवासीय संपत्ति से आय वाले लोगों द्वारा दाखिल किया जाता है।
सहज फॉर्म को 50 लाख रुपये तक की इनकम वाला व्यक्ति दायर कर सकता है। यह आय वेतन, एक गृह संपत्ति, अन्य स्रोत (ब्याज) और 5,000 रुपये तक की कृषि आय हो सकती है। वहीं, सुगम फॉर्म को ऐसे व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों और फर्मों (एलएलपी को छोड़कर) द्वारा दायर किया जा सकता है, जिनकी व्यवसाय और पेशे से कुल आय 50 लाख रुपये तक है।
सीबीडीटी ने कहा कि आईटीआर 3, 5 और 7 फॉर्म दाखिल करने की सुविधा भी जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी। गौरतलब है कि सीबीडीटी ने आईटीआर फॉर्म पहले ही अधिसूचित कर दिया था। आईटीआर-1 और 4 फॉर्म को 22 दिसंबर, 2023 को अधिसूचित किया गया था, जबकि आईटीआर-6 को 24 जनवरी और आईटीआर-2 को 31 जनवरी को अधिसूचित किया गया था।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved