शिमला । हिमाचल प्रदेश में (In Himachal Pradesh) खाने-पीने का सामान बेचने वाले सभी विक्रेताओं को (For All Vendors selling Food Items) अपनी दुकानों पर नेमप्लेट लगानी (To have Nameplates on their Shops) अनिवार्य होगी (It will be Mandatory) । हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में स्वच्छता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए यह नया नियम लागू करने का फैसला किया है । यह कदम उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उठाया गया है, जहां पहले से ही ऐसा नियम लागू है।
इस नियम के तहत, ढाबों, रेहड़ी-पटरी वालों, रेस्टोरेंट्स और अन्य खाद्य विक्रेताओं को अपनी दुकान या ठेले पर अपनी पहचान के साथ एक नेमप्लेट लगानी होगी, जिसमें मालिक का नाम और अन्य आवश्यक जानकारी दी जाएगी। इसका उद्देश्य न केवल विक्रेताओं की पहचान सुनिश्चित करना है, बल्कि ग्राहकों के लिए पारदर्शिता भी बढ़ाना है।
हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, “हमने कल एक बैठक की थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वच्छ भोजन बेचा जाए, सभी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक निर्णय लिया गया है…लोगों ने बहुत सारी चिंताएं और आशंकाएं व्यक्त की थी और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में रेहड़ी-पटरी वालों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि उनको अपना नाम-आईडी लगानी होगी, तो हमने भी इसे यहां मजबूती से लागू करने का निर्णय लिया है।
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