इंदौर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि इंदौर जिले में संचालित समस्त बार संचालकों को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों, शर्तों एवं निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। साथ ही जिले में संचालित समस्त रेस्तरां बार, होटल बार एवं क्लब बारों में सीसीटीवी कैमरे लगाना जाना भी अनिवार्य है। आदेश का उल्लंघन करने वाले बार संचालकों के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
मध्यप्रदेश राजपत्र में दिए गए प्रावधानानुसार रेस्टोरेन्ट, पर्यटन, होटल, रिसोर्ट तथा क्लब बार लायसेंस के अन्तर्गत परिसर में विदेशी मदिरा की बिक्री का समय प्रातः 10 बजे से रात्रि 11:30 बजे तक एवं उपभोग का समय रात्रि 12 बजे तक नियत है। समय-समय पर आबकारी विभाग, पुलिस विभाग व अन्य अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान कतिपय मामलों में बार निर्धारित समय पश्चात देर रात्रि तक संचालित होना पाये जाते हैं। इंदौर जिले के कतिपय रेस्तरां, होटल बार प्रायः निर्धारित समय के पश्चात देर रात्रि तक खुले रहने के कारण, उनमें अप्रिय घटनायें होने की संभावनाएं रहती है। जिले में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की विभिन्न धाराओं तथा मध्यप्रदेश राजपत्र के प्रावधांतर्गत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह द्वारा आदेश जारी किए गये हैं।
जारी आदेशानुसार इंदौर जिले में संचालित समस्त रेस्तरां बार (एफ.एल.-2), होटल बार (एफ.एल.-3) एवं सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.-4) के अनुज्ञप्तिधारियों को जारी अनुज्ञप्ति में उल्लेखित समस्त शर्तों, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के सुसंगत प्रावधानों, सामान्य अनुज्ञप्ति की शर्तों तथा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है।
सभी अनुज्ञप्तिधारी उनके अनुज्ञप्त बार परिसर के प्रवेश द्वार, मदिरा संग्रहण काउन्टर, डायनिंग परिसर, निकासी द्वार व पार्किंग में क्लोज सर्किट टेलीव्हिजन (सीसीटीवी) कैमरें अनिवार्यतः लगवाएंगे तथा उक्त स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे के निगरानी संकेत प्रदर्शित करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि बार में आने वाले लोगों को यह पता रहेगा कि उन पर निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे उन क्षेत्रों में नहीं लगाये जायेंगे जिसमें व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन हो एवं सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत एकांतता का उल्लंघन होता हो।
सीसीटीवी कैमरे व उनके एक्सेस का उद्देश्य, रेस्तरां बार (एफ.एल.-2), होटल बार (एफ.एल.-3) एवं सिविलियन क्लब बार (एफ. एल.-4) का नियमानुसार संचालन, उनमें होने वाले अपराध को रोकने, व्यक्ति व संपत्ति की सुरक्षा, संरक्षण व संरक्षा है।
सभी बार अनुज्ञप्तिधारी आधुनिक AI तकनीक एवं उच्च गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे अपने अनुज्ञप्त परिसर में स्थापित करवाकर, उक्त सीसीटीवी कैमरों का रात्रि 12 बजे से प्रातः 4 बजे तक का लाईव एक्सेस, संबंधित आबकारी, अन्य संबंधित अधिकारियों तथा आबकारी नियंत्रण कक्ष इंदौर पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश का उल्लंघन होने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार अनुज्ञप्ति के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
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