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    30 जमीनखोरों को थमाए नोटिस मगर एक भी नहीं दे पाया जवाब

  • September 26, 2022

    • हिना पैलेस महाकाल (पार्ट-3)… संस्था पर काबिज प्रशासक ने ही भेजा प्रतिवेदन

    इंदौर। हिना पैलेस में शामिल श्रीराम गृह निर्माण संस्था के संबंध में शहरी सीलिंग एक्ट की धारा 20 की छूट के उल्लंघन के संबंध में कलेक्टर मनीष सिंह ने जो विस्तृत आदेश पारित किया उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। दीपक मद्दे ने तो जहां ये पूरा फर्जीवाड़ा किया ही, वहीं उसके साथ धवन बंधुओं और पंजवानी की भी सांठगांठ रही। प्रशासन ने 30 जमीनखोरों को विधिवत नोटिस भी जारी किए ताकि आदेश पारित करने से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत उनका भी पक्ष जाना जा सके। मगर इनमें से एक ने भी नोटिस का जवाब नहीं दिया। सिर्फ संस्था पर काबिज सहकारिता विभाग के प्रशासक सुनिल रघुवंशी ने ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। वहीं जिला पंजीयक, नगर तथा ग्राम निवेशक, सहकारिता विभाग, राजस्व सहित अन्य विभागों ने भी प्रशासन द्वारा मांगी गई जानकारी प्रेषित की।

    दीपक मद्दे ने जहां हिना पैलेस में श्रीराम गृह निर्माण की 7.911 हेक्टेयर जमीन शामिल कर ली, वहीं खुद के साथ-साथ अन्य को भी जमीनें बेच डाली। ऐसे 30 जमीनखोरों को प्रशासन ने नोटिस जारी कर उनके जवाब मांगे। मगर एक ने भी जवाब नहीं दिया। इनमें मोमेंटम जीआरपी प्रा.लि. के डायरेक्टर हरिविंदरसिंह पिता गोकुलसिंह भाटिया, दिलीप आनंदीलाल सिसौदिया, महाकाल रियल इस्टेट, गुरुकृपा एसएस रियल इस्टेट, वीपीए सिविलकॉन प्रा.लि. तर्फे विजय पिता मोतीलाल टोडी के अलावा पंकज जोशी, अमिनाबाई, हाजी ईशाक पटेल और अब्दुल नसीर पिता अब्दुल गनी, जिसकी नफीस बेकरी मौके पर मौजूद है। वहीं कुछ जमीन पर मकान है और शेष अधिकांश जमीन खाली पड़ी है।


    कलेक्टर मनीष सिंह ने विस्तृत आदेश पारित करने से पहले सभी विभागों से श्रीराम गृह निर्माण से जुड़ी जानकारी मांगी, जिसमें राजस्व विभाग, नगर निगम, सहकारिता विभाग, नगर तथा ग्राम निवेश, पंजीयन विभाग, प्राधिकरण से लेकर अन्य महकमे शामिल रहे। जिला पंजीयक ने इन बिकी जमीनों की गाइडलाइन से ही कीमत लगभग 30 करोड़, तो व्यवहारिक मूल्य इस बेशकीमती जमीन का 500 करोड़ रुपए तक आंका गया है। कलेक्टर ने प्रमुख सचिव राजस्व को 7.911 हेक्टेयर को धारा 20 की शर्तों के उल्लंघन स्वरूप सरकारी जमीन घोषित करने का प्रस्ताव भेजा है ताकि इस जमीन पर शहर के गरीब वर्ग को भूखंड और भवन कम दरों पर उपलब्ध कराए जा सकें और इस तरह की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने भी सुराज कॉलोनी विकसित करने को लेकर की भी है।

    अग्निबाण ने उठाया था मुद्दा… अब प्रशासन ने शुरू की ठोस पहल
    बीते कई वर्षों से अग्निबाण गृह निर्माण संस्था में हुए फर्जीवालों को बेबाकी से उजागर करता रहा है। इतना ही नहीं, वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्री को भी पत्र सौंपे गए, जिसमें इन गृह निर्माण संस्थाओं पर काबिज माफियाओं पर कार्रवाई करने के साथ-साथ यह सलाह भी दी गई कि इनके चंगुल में फंसी संस्थाओं की जमीनों को सरकारी घोषित किया जाए, ताकि इंदौर सहित प्रदेशभर की बीमारी जड़ से ही मिट सके। अब इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने इस पर ठोस पहल शुरू कर दी और सूर्या गृह निर्माण के बाद श्रीराम गृह निर्माण की जमीन को सरकारी घोषित करने का आदेश जारी कर दिया।

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