कम्पाउंडिंग के आवेदन भी कर्ताधर्ताओं ने कर दिए… 800 से अधिक प्रकरण अभी तक निगम को मिल चुके हैं
इंदौर। नगर निगम (Municipal Corporation) कम्पाउंडिंग (Compounding) के चलते बड़ी इमारतों की नपती भी करवा रहा है। पिछले दिनों सीट-21 (C-21), मल्हार शॉपिंग मॉल ( Malhar Shopping Mall) सहित बिजनेस पार्क (Business Park) व अन्य इमारतों की नपती करवाई, जिसमें अतिरिक्त निर्माण होने पर नोटिस जारी किए और कम्पाउंडिंग के आवेदन भी मॉल मालिक ने प्रस्तुत कर दिए हैं। लगभग 15 हजार स्क्वेयर फीट अतिरिक्त निर्माण नगर निगम के मुताबिक सामने आया है। वहीं लगभग 800 अन्य भवन मालिकों ने भी कम्पाउंडिंग के आवेदन प्रस्तुत कर दिए हैं और नगर निगम को 15 करोड़ रुपए से अधिक की ऑनलाइन राशि भी प्राप्त हो गई है।
इन दिनों नगर निगम (Municipal Corporation) अपनी आय बढ़ाने के लिए कम्पाउंडिंग का सहारा भी ले रहा है। शासन ने 30 फीसदी तक अवैध निर्माणों (Illegal Constructions) को वैध करने के नियम बना दिए हैं, जिसके चलते नगर निगम द्वारा धड़ल्ले से नोटिस जारी किए जा रहे हैं और बड़े शॉपिंग मॉल (Shopping Mall) , होटल, अस्पताल सहित अन्य प्रथ्ठिानों की नपती करवाई जा रही है। शॉपिंग माल में 15 हजार स्क्वेयर फीट अतिरिक्त निर्माण मिलने पर उसकी कम्पाउंडिंग (Compounding) शुरू करवाई गई। वहीं अन्य इमारतों की जांच भी चल रही है। आयुक्त श्रीमती प्रतिभा पाल (Commissioner Smt. Pratibha Pal) द्वारा भवन अनुज्ञा शाखा व कम्पाउडिंग के संबंध में सीटी बस आफिस में विगत दिवस समीक्षा बैठक ली गई। विदित हो कि शासन द्वारा कंपाउंडिंग की बनाई गई योजना के साथ ही योजना अंतर्गत निर्धारित दिनांक तक आवेदन करने पर कंपाउंडिंग शुल्क में 20 प्रतिशत तक की छूट भी दी जा रही है। निगम द्वारा शासन की उक्त योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके इसके लिए निगम के भवन अधिकारी एवं भवन निरीक्षक लोगों के घर घर जाकर उन्हें शासन की योजना की जानकारी दे रहे हैं। शासन की कंपाउंडिंग (Compounding) योजना को अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है। शासन की योजना लोगों को अच्छी लगी और 800 लोग द्वारा कंपाउंडिंग हेतु निगम में आवेदन प्रस्तुत किए गए जिसके फल स्वरुप निगम को लगभग 15 करोड़ से अधिक की राशि कंपाउंडिंग शुल्क के रूप में निगम में जमा कराई गई। कंपाउंडिंग (Compounding) हेतु कोई भी व्यक्ति अपना आवेदन ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन प्रस्तुत कर सकता है या इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए अपने झोन के भवन अधिकारी या भवन निरीक्षक से संपर्क भी कर सकता है।
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