नई दिल्ली: राशन कार्ड में कई बार गड़बड़ी होने की वजह से उसे रद्द कर दी जाती है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी जिसमें कहा गया था कि देश के अलग-अलग राज्यों में 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द कर दिए गए. इसके पीछे आधार से लिंक नहीं होने की वजह बताई गई थी. ऐसे में, आज हम आपको एक जरूरी जानकारी दे रहे है. अगर आपका नाम भी राशन लिस्ट से कट गया है तो अब दोबारा से आप अपना नाम राशनकार्ड में जुड़वा सकते हैं. आइए जानते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया.
क्यों कटा जाता है राशन कार्ड से नाम?
राशनकार्ड में से नाम kअटने की कई वजहें हैं. जैसे, आपका नाम किसी दूसरे राशनकार्ड में पहले से जुड़ा हो या आपका राशन कार्ड, आधार कार्ड से लिंक नहीं हो तब भी आपका नाम कट सकता है. आपके राशन कार्ड के मुखिया की मृत्यु होने पर भी आपका नाम राशनकार्ड से कट सकता है. लेकिन ऐसे में अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है. आप राशन कार्ड के लिए दोबारा आवेदन कर फिर से राशन कार्ड बनवा सकते हैं. साथ ही आप शादी के बाद पत्नी या फिर बच्चे के जन्म के बाद उसका भी नाम जुड़वा सकते हैं.
ऐसे जोड़ें राशन कार्ड में अपना नाम
1. अगर किसी कारणवश लाभार्थी का नाम भी अगर राशन कार्ड से कट गया है तो आधार कार्ड और अपना नाम जिस राशन कार्ड में जोड़ना है, उस कार्ड की फोटो कॉपी लेकर अपने पड़ोस वाले सीएससी केंद्र (CSC Center) या जन सुविधा केंद्र में जाएं.
2. इसके बाद आपको वहां से रसीद मिलेगी. इसे आप अपनी तहसील में जमा करें. कुछ ही दिनों बाद राशन कार्ड में आपका नाम जुड़ जाएगा.
दो तरह से जुड़ते हैं नाम : राशन कार्ड में दो तरह से नए सदस्यों के नाम जुड़ते हैं. पहला, नए जन्म लेने वाला बच्चा और दूसरा पत्नी, जो शादी के बाद आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ जुड़ा है.
1. पहला, सबसे पहले आप दोनों अलग-अलग अपना एक राशन कार्ड बनवा लें या फिर अपनी पत्नी के आधार कार्ड में संशोधन कराएं.
2. आधार कार्ड में से लड़की के पिता के जगह पति यानी अपना नाम दर्ज कराएं.
3. अब अपना और पत्नी का आधार कार्ड ले जाकर तहसील में खाद्य विभाग के अधिकारी को दें.
4. अपना नाम पहले से जुड़े राशन कार्ड से कटा लें और फिर न्यू राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर दें.जिस राशनकार्ड के साथ आपका नाम जुड़ा है.
5. आपको अपनी पत्नी का नाम भी उसी राशनकार्ड में जुड़वाना है तो आपको अपनी पत्नी के आधार में संशोधन करवाना पड़ेगा. उसके बाद पत्नी का आधार जन सुविधा केंद्र पर जाकर जमा कराएं
6. ऑनालाइन वेरिफिकेशन के बाद पत्नी का नाम जुड़ जाएगा.
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