दुबई (Dubai)। ईरान (Iran) में महिलाओं (Women) ने यदि हिजाब (hijab) न पहना या चुस्त कपड़े पहने, तो उन्हें अब 10 वर्ष की जेल ( face 10 years in jail) होगी। इतना ही नहीं, ये नियम और कानून अब पुरुषों (Rules and regulations apply men) पर भी लागू होंगे। जो पुरुष बगैर हिजाब पहनी महिलाओं (women without hijab) को सामान भी बेचते हैं, तो उन्हें भी कड़ी सजा मिलेगी। ईरानी की संसद ने एक विधेयक पारित (Iranian parliament bill passed) किया है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनने से इन्कार करने वाली महिलाओं तथा उनका साथ देने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। ईरान की 290 सदस्यीय संसद में 152 सांसद इसके पक्ष में थे।
तीन लाख से छह लाख रुपये तक का जुर्माना
मौजूदा कानून के मुकाबले प्रस्तावित कानून में सजा को बढ़ाकर 10 साल किया गया है। वहीं, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तीन लाख से छह लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। मीडिया या एनजीओ के हिजाब का मजाक उड़ाने पर जुर्माना व जेल दी जाएगी।
स्विट्जरलैंड में बुर्के पर प्रतिबंध
स्विट्जरलैंड की संसद चेहरा ढकने (बुर्के) वाली पोशाक पहनने पर लगाए गए प्रतिबंध को मंजूरी दे दी है। बिल के पक्ष में 151 वोट पड़े, विरोध में 29। स्विस संसद का ऊपरी सदन पहले ही इस बिल को मंजूरी दे चुका है। नियम तोड़ने पर करीब 92,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
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