नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) (Central Consumer Protection Authority – CCPA)) ने झूठे दावों के लिए आईक्यूआरए आईएएस संस्थान (IQRA IAS Institute) पर एक लाख रुपये का जुर्माना (fine of one lakh rupees) लगाया है। ये जुर्माना भ्रामक विज्ञापन दिए जाने के संबंध में लगाया गया है। सीसीपीए ने संस्थान को संबंधित विज्ञापन तुरंत हटाने का निर्देश दिया है।
उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय ने मंगलवार को जारी बयान में बताया कि सीसीपीए ने झूठे दावों के लिए आईक्यूआरए आईएएस संस्थान पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल संस्थान ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के शीर्ष स्थान पाने वालों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन दिया था। सीसीपीए ने इस विज्ञापन और वेबसाइट से झूठे दावों को तुरंत हटाने का निर्देश भी दिया है।
मंत्रालय के मुताबिक सीसीपीए की मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा की पीठ ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में वर्ष 2015 और 2017 के शीर्ष स्थान पाने वालों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए संस्थान के खिलाफ जुर्माना का आदेश दिया है। इस मामले में सीसीपीए ने स्वत: संज्ञान लेते हुए संस्थान को नोटिस जारी किया है।
संस्थान की स्थापना 2018 में हुई थी, लेकिन संस्थान ने वर्ष 2015 और 2017 में यूपीएससी परीक्षा के शीर्ष स्थान पाने वालों की तारीफ करते हुए उन्हें अपने छात्रों के रूप में पेश किया था।
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