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    IPO लिस्टिंग टाइम घटकर हो जाएगा आधा, SEBI ने पेश किया प्रस्ताव

    May 21, 2023

    नई दिल्ली (New Delhi)। आईपीओ (IPO) को लेकर कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी (Capital market regulator SEBI) बड़ा बदलाव करने जा रही है. अब सिर्फ तीन दिनों में ही आपको मुनाफे (3 days Know Benefits) का पता चल जाएगा. सेबी ने प्रस्ताव पेश किया है कि वह आईपीओ की लिस्टिंग टाइम (IPO Listing Time Cutting) को घटा देगी. सेबी ने कहा है कि वह इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPOs) के लिस्टिंग टाइम को घटाकर 6 दिन के बजाय तीन दिन करना चाहती है।

    इस कदम से आईपीओ पेश करने वाली कंपनी और निवेशकों दोनों को लाभ पहुंचाने की उम्मीद है. सेबी के कंसल्टेशन पेपर के मुताबिक, यह आईपीओ लिस्ट कराने वाली कंपनी को तेजी से पूंजी प्राप्त करने और बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। साथ ही बिजनेस करने में भी आसानी होगी। वहीं निवेशकों को जल्द क्रेडिट करने और निवेश में तरलता मिलेगी।


    2018 में पेश किया था टी-6 नियम
    नवंबर 2018 में सेबी ने रिटेल निवेशकों के लिए अतिरिक्त पेमेंट या फिर अन्य तरह के पेमेंट के लिए यूपीआई की शुविधा शुरू की थी. इसके अलावा, सेबी ने ASBA की सुविधा भी पेश की थी. उस दौरान सेबी ने T+6 के रूप में आईपीओ बंद होने के बाद लिस्टिंग की टाइम 6 दिनों के लिए प्रस्तावित किया था. टी इश्यू क्लोजर के दिन को बताता है।

    सेबी ने उठाए कई महत्वपूर्ण कदम
    वहीं कुछ सालों में सेबी ने आईपीओ और स्टॉक मार्केट को लेकर कई खास बदलाव और नियम पेश किए हैं. शेयरधारकों से लेकर नए निवेशकों के लिए भी कई हितकारी कदम उठाए गए हैं. इन्हीं प्रयासों की वजह से टी—6 की जगह टी—3 का समय पेश किया गया है।

    सेबी ने 3 जून तक मांगी राय
    सेबी ने अपने पत्र में इश्यू बंद होने की तारीख और सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से शेयर लिस्टिंग की तारीख के बीच समय अवधि में कमी का सुझाव दिया है। अगर ये लागू होने के बाद लिस्टिंग की समय सीमा छह दिन से घटकर तीन दिन हो जाएगी। इस प्रस्ताव पर 3 जून तक सेबी ने फीडबैक मांगी है. सेबी का यह कदम स्टॉक एक्सचेंजों, बैंकों, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, डिपॉजिटरी और रजिस्ट्रार समेत आईपीओ प्रॉसेस में शामिल सभी के लिए अच्छा बताया जा रहा है।

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