उज्जैन। शहर में अनलॉक के बाद एक बार फिर स्कूल शुरू हो चुके हैं। इन्हें देख परिवहन विभाग भी सक्रिय हो गया है। परिवहन विभाग ने शहर के सभी स्कूलों को नोटिस जारी करते हुए आदेश दिया है कि बच्चों के लिए उन्हीं बसों का संचालन करें, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के तहत सभी सुरक्षा नियमों का पालन करती हों। ऐसा नहीं होने पर विभाग द्वारा बसों को जब्त किया जाएगा।
उज्जैन में जून में 11 से 12वीं की कक्षाएं सप्ताह में कुछ दिनों के लिए शुरू हुई थीं। इसके बाद जुलाई में 9वीं से 10वीं की कक्षाओं को भी खोला गया और अगस्त से 6 से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू की जा चुकी हैं। कई स्कूल इस दौरान बच्चों के आने-जाने की जिम्मेदारी पालकों पर डाल चुके हैं, वहीं कुछ स्कूल बसें शुरू कर चुके हैं। इसे देखते हुए आरटीओ संतोष मालवीय ने सभी स्कूलों को नोटिस जारी किया है। आरटीओ ने बताया कि क्योंकि करीब डेढ़ साल से स्कूलों का संचालन बंद था, इसलिए बसें भी नहीं चल रही थीं। इस दौरान कई बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट खत्म हो चुका है, साथ ही बसें बंद होने से उनका मेंटेनेंस भी जरूरी है। इसे देखते हुए नोटिस में सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी बसों का पूर्ण परीक्षण करने के बाद ही उन्हें बच्चों को लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल करें। बसों में परिवहन विभाग के फिटनेस नियमों के साथ ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में बताए गए सभी बिंदुओं को भी सुनिश्चित करने के बाद ही उनका संचालन करें।
विभाग जल्द शुरू करेगा जांच अभियान, सख्ती से करेंगे कार्रवाई
आरटीओ ने बताया कि विभाग द्वारा जल्द ही सभी स्कूलों में जाकर बसों की जांच का अभियान शुरू किया जाएगा। इसमें बसों में फिटनेस सहित अन्य मापदंडों की जांच होगी। जिस बस में कमी पाई जाती है, उसे जब्त करने तक की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि तेजी से अभियान चलाया जाएगा।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved